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रेप कैटेगरी में आएगा शादी के बाद जबरन शारीरिक संबंध!

शादी के बाद जबरन शारीरिक संबंध बनाने को रेप की कैटेगरी में लाने के लिए सरकार जल्द सख्त कानून बनाएगी. राज्यसभा में इससे जुड़े सवाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वह इस मामले को लेकर लॉ कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि आईपीसी की पुरानी धाराओं को बदला जा सके.

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  • December 5, 2015 7:06 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. शादी के बाद जबरन शारीरिक संबंध बनाने को रेप की कैटेगरी में लाने के लिए सरकार जल्द सख्त कानून बनाएगी. राज्यसभा में इससे जुड़े सवाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वह इस मामले को लेकर लॉ कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि आईपीसी की पुरानी धाराओं को बदला जा सके. इस पर विचार करते वक्त फैमिली और सोशल स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना होगा इसलिए इस पर पार्लियामेंट्री कमेटी और लॉ कमीशन विचार कर रहे हैं.
 
बता दें कि राज्यसभा के उपसभापति पीजे. कुरियन ने इस मसले पर रिजिजू से पूछा, “अगर आप ये मानते हैं कि पति द्वारा पत्नी से जबरन फिजिकल रिलेशन बनाना रेप है तो फिर आप रिपोर्ट का इंतजार क्यों कर रहे हैं? रेप तो रेप है, फिर वह पति करे या कोई और? रिपोर्ट का इंतजार क्यों? यही तो सवाल है.”
 
इस पर रिजिजू ने कहा, ”6 जुलाई 2010 को तत्कालीन होम मिनिस्ट ने इस बारे में लॉ कमीशन से कानून के रिव्यू की मांग की थी पर इसमें यह ध्यान रखना होगा कि कोई भी कानून बनाने के लिए आईपीसी, सीआरपीसी के साथ ही ‘इंडियन एविडेन्स एक्ट’ में भी बड़े बदलाव करने होंगे. इसलिए हमने सुझाव मांगे हैं.”
 

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