नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में तंबाकू की बिक्री पर लगाई गई रोक को चुनौती देने वाली तंबाकू बनाने वाली कंपनियों की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने दिल्ली सरकार को मामले की अगली सुनवाई (20 मई) तक तम्बाकू विक्रेताओं के खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है. बता दें दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में गुटका, खैनी और जर्दा सहित सभी चबाए जाने वाले तंबाकू पर रोक लगा दी है. मार्च में सरकार ने तंबाकू बनाने, उसके भंडारण, वितरित करने और बिक्री पर रोक लगाई थी. आदेश तंबाकू से बनी उन चीजों पर भी लागू किया गया था जिसमें अलग-अलग स्वाद, सुगंध और अन्य उत्पाद मिलाया गया हो.
न्यायालय का यह फैसला तंबाकू निर्माता एस.के. तम्बाकू की याचिका पर आया है. यह याचिका कंपनी के वकील केवल सिंह अहूजा और प्रार्थना संपत ने दायर की थी. याचिका में न्यायालय से अधिसूचना खारिज करने का आग्रह किया था. कंपनी के वकीलों का कहना है कि न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार को तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियमति करने अथवा प्रतिबंधित करने का अधिकार है. कंपनी ने सरकार द्वारा 25 मार्च को जारी की गई अधिसूचना को चुनौती दी थी.
IANS
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