"अदालत ने कहा, 'याचिकाकर्ता पर ईडी द्वारा लगाए गए जुर्माने के संबंध में कथित मुआवजे का मामला सार्वजनिक कार्यों से संबंधित नहीं है. इसलिए, इस मामले में BCCI को कोई निर्देश (रिट) जारी नहीं किया जा सकता है.'
नई दिल्ली: बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना उनकी याचिका पर लगाया गया था, जिसमें मोदी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगाए गए ₹10.65 करोड़ के जुर्माने का भुगतान करने की मांग की थी. कोर्ट ने इस याचिका को ”निरर्थक और अनुचित” बताते हुए खारिज कर दिया.
न्यायमूर्ति एमएस सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की बेंच ने ललित मोदी की याचिका खारिज कर दी और कहा कि बीसीसीआई की कोई सार्वजनिक जिम्मेदारी नहीं है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि BCCI को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने के लिए मजबूर करना अनुचित है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “यह याचिका निरर्थक है. इसे खारिज किया जाता है और याचिकाकर्ता पर ₹1,00,000 का जुर्माना लगाया जाता है. यह रकम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को दी जाएगी.”
“अदालत ने कहा, ‘याचिकाकर्ता पर ईडी द्वारा लगाए गए जुर्माने के संबंध में कथित मुआवजे का मामला सार्वजनिक कार्यों से संबंधित नहीं है. इसलिए, इस मामले में BCCI को कोई निर्देश (रिट) जारी नहीं किया जा सकता है.’ याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत पूरी तरह से गलत और अनुचित है. FEMA के तहत निर्णायक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता पर ₹ 10,65,00,000/- का जुर्माना लगाया है. अब याचिकाकर्ता एक रिट जारी करने की मांग कर रहा है जिसमें बीसीसीआई को प्रवर्तन निदेशालय को यह राशि चुकाने का निर्देश दिया जाए. ऐसी कोई रिट जारी नहीं की जा सकती।”
यह मामला 2009 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईपीएल से जुड़ा है, जिसमें (FEMA) का उल्लंघन करके 243 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भारत से बाहर भेजी गई थी. 2018 में ईडी ने इस मामले में बीसीसीआई और तत्कालीन अध्यक्ष एन श्रीनिवासन समेत कई पक्षों पर कुल 121.56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. इसमें ललित मोदी पर 10.65 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था.
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