ललित मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर फैसला रिजर्व

मुंबई में मनी लाउंड्रिंग मामलों की विशेष अदालत ने आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. मोदी ने ईडी के नोटिस का जवाब नहीं दिया है.

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ललित मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर फैसला रिजर्व

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  • August 4, 2015 4:03 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago

मुंबई. मुंबई में मनी लाउंड्रिंग मामलों की विशेष अदालत ने आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. मोदी ने ईडी के नोटिस का जवाब नहीं दिया है.

स्पेशल कोर्ट के जज पी.आर.भवाके ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले मामले की अधूरी जांच और अब तक चार्जशीट दाखिल न होने का हवाला देते हुए ईडी से पूछा कि जांच एजेंसी ललित मोदी को गिरफ्तार करने के बदले गैर जमानती वारंट क्यों हासिल करना चाहती है.

ईडी के वकील ने कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसके मुताबिक जांच के दौरान भी वारंट जारी किया जा सकता है. वकील ने कहा कि 2009 से मोदी को कई नोटिस भेजे गए लेकिन किसी का जवाब नहीं आया है और वो देश से बाहर है इसलिए वारंट जरूरी है.

आईपीएल के मीडिया राइट्स में 425 करोड़ रुपए के अवैध लेन-देन को लेकर ईडी ने 2009 में यह मामला दर्ज किया था. 

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