Advertisement
  • होम
  • खेल
  • नहीं चलेगी BCCI की मनमानी, SC ने रोका राज्य संघों को जारी होने वाला फंड

नहीं चलेगी BCCI की मनमानी, SC ने रोका राज्य संघों को जारी होने वाला फंड

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को झटका देते हुए राज्य क्रिकेट संघों को जारी होने वाले फंड पर रोक लगा दी है. बीसीसीआई में सुधारों को लेकर बनाई गई लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को ना मानने को लेकर यह रोक लगाई गई है. सिफारिशों को मान लेने के बाद यह रोक हटा दी जाएगी.

Advertisement
  • October 7, 2016 12:30 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को झटका देते हुए राज्य क्रिकेट संघों को जारी होने वाले फंड पर रोक लगा दी है. बीसीसीआई में सुधारों को लेकर बनाई गई लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को ना मानने को लेकर यह रोक लगाई गई है. सिफारिशों को मान लेने के बाद यह रोक हटा दी जाएगी.
 
इनख़बर से जुड़ें | एंड्रॉएड ऐप्प | फेसबुक | ट्विटर
 
आईसीसी से बातचीत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर से हलफनामा दाखिल करने को कहा है. SC ने कहा कि वह आईसीसी अध्यक्ष शशांक मनोहर से की गई बातचीत को लेकर हलफनामा दायर करें. दरअसल ठाकुर ने आईसीसी को लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया में दखल देने के लिए कहा था.
 
 
इससे पहले कोर्ट ने बीसीसीआई को लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को बिना शर्त मान लेने और इस बारे में अंडरटेकिंग देने की बात भी कही थी. लेकिन बीसीसीआई के वकील कपिल सिब्बल के इसमें असमर्थता जताने पर कोर्ट ने बीसीसीआई को एक दिन का वक्त दिया था. 
 
17 अक्टूबर तक SC में कामकाज बंद
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी बनाम बीसीसीआई के बीच जारी टकराव में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. शुक्रवार को आने वाला फैसला भी टल गया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी और इसी दिन कोर्ट अपना फैसला भी सुना सकता है. सुप्रीम कोर्ट में शनिवार से दशहरे की छुट्टियों की वजह से 17 अक्टूबर तक कामकाज बंद रहेगा.

Tags

Advertisement