Advertisement
  • होम
  • खेल
  • धार्मिक भावना भड़काने के आरोपों से बरी हुए महेंद्र सिंह धोनी

धार्मिक भावना भड़काने के आरोपों से बरी हुए महेंद्र सिंह धोनी

टीम इंडिया के वनडे और टी-20 के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ समाज की धार्मिक भावना आहत करने के आरोप वाली याचिका खारिज कर दी है.

Advertisement
  • September 5, 2016 10:24 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. टीम इंडिया के वनडे और टी-20 के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ समाज की धार्मिक भावना आहत करने के आरोप वाली याचिका खारिज कर दी है.
 
इनख़बर से जुड़ें | एंड्रॉएड ऐप्प | फेसबुक | ट्विटर
 
बता दें कि अप्रैल 2013 में बिजनेस टूडे मैगज़ीन ने अपने कवर पृष्ठ पर महेंद्र सिंह धोनी का भगवान विष्णु के रूप वाली एक फोटो छापी थी. जिसके बाद धोनी के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में अनंतपुर कोर्ट ने जनवरी, 2016 में गैरजमानती वारंट जारी किया था.
 
बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता जयाकुमार ने कोर्ट में याचिका दायर कर महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी. हिरेमथ ने आरोप लगाया था कि धोनी पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर भगवान विष्णु के रूप में अपने हाथ में जूता पकड़े हुए दिखाए गए हैं, जो हिन्दू देवता का अपमान है.
 
इससे पहले बेंगलुरु की निचली अदालत में उनके खिलाफ इस मामले में दायर आपराधिक कार्रवाई करने वाली याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद धोनी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.
 
 
 
 
 

Tags

Advertisement