हाईकोर्ट से सुशील को झटका, ट्रायल की अपील खारिज

रियो ओलंपिक में नरसिंह यादव की जगह पर खुद को सेलेक्ट करवाने के मकसद से ओलंपियन सुशील कुमार की ट्रायल की अपील को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जब तक दुर्भावना साबित नहीं हो तब तक कोर्ट किसी खेल संघ के काम-काज में दखल नहीं दे सकता.

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हाईकोर्ट से सुशील को झटका, ट्रायल की अपील खारिज

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  • June 6, 2016 10:06 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. रियो ओलंपिक में नरसिंह यादव की जगह पर खुद को सेलेक्ट करवाने के मकसद से ओलंपियन सुशील कुमार की ट्रायल की अपील को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जब तक दुर्भावना साबित नहीं हो तब तक कोर्ट किसी खेल संघ के काम-काज में दखल नहीं दे सकता.
 
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भारतीय कुश्ती संघ ने रियो ओलंपिक के 74 किलोग्राम वर्ग में नरसिंह यादव को टिकट दिया है जिससे सुशील कुमार नाराज़ हैं. सुशील चाहते हैं कि ट्रायल हो और उसके बाद रियो का टिकट फाइनल हो.
 
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