सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के ढांचे में बदलाव के लिए लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर बोर्ड को तीन मार्च तक जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई को लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर जल्द अमल करना चाहिए.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के ढांचे में बदलाव के लिए लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर बोर्ड को तीन मार्च तक जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई को लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर जल्द अमल करना चाहिए.
वहीं, बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि हमारे पास सीधा रास्ता है कि हम लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू कर दें.
बीसीए ने दायर की थी याचिका
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बीसीसीआई में सुधारों पर न्यायमूर्ति आरएम लोढा की रिपोर्ट के कार्यान्वयन का निवेदन किया था.
लोढ़ा समिति ने की थीं ये सिफारिशें
बता दें कि तीन सदस्यीय समिति ने विवादों से घिरे बीसीसीआई में कई सुधारों की सिफारिश करते हुए मंत्रियों के विभिन्न संघों के पदाधिकारी बनने पर रोक लगाए जाने, आयु सीमा और पदाधिकारियों का कार्यकाल तय करने और सट्टेबाजी को वैध बनाने की सलाह दी थी.
समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि संस्थागत और शहर आधारित इकाइयों का मताधिकार वापस लेते हुए बीसीसीआई में एक राज्य से केवल एक इकाई का प्रतिनिधित्व होना चाहिए. समिति ने नौ सदस्यीय शीर्ष परिषद के प्रति जवाबदेह एक सीईओ पद का प्रस्ताव करते हुए बीसीसीआई के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन की सिफारिश की थी.