आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में धोनी के खिलाफ केस की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. एक मैगजीन में धोनी को भगवान की तरह दिखाने पर केस शुरू हुआ था. धोनी ने अपने ऊपर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में चल रहे आपराधिक मुकदमे को बेंगलुरु ट्रांसफर करने की मांग की है. बेंगलुरु में भी इस मामले पर एक मुकदमा चल रहा है.
अनंतपुर. आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में धोनी के खिलाफ केस की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. एक मैगजीन में धोनी को भगवान की तरह दिखाने पर केस शुरू हुआ था. धोनी ने अपने ऊपर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में चल रहे आपराधिक मुकदमे को बेंगलुरु ट्रांसफर करने की मांग की है. बेंगलुरु में भी इस मामले पर एक मुकदमा चल रहा है.
कोर्ट ने जारी किया था वारंट
आंध्र प्रदेश के एक अदालत ने एक मैग्जीन के कवर पेज पर भगवान विष्णु के रूप में पोज देकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में भारतीय वनडे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट जारी किया था. हालांकि वारंट जारी करने के फैसले को कोर्ट ने वापस ले लिया था.
क्या है मामला
साल 2013 में धोनी को बिजनेस टुडे मैगजीन के अप्रैल एडिशन में इस रुप में देखा गया है. शिकायत में कहा गया है कि धोनी को इस तरह धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए साथ ही वे ऐसा करते है तो उन्हें पहले से परिणाम के बारे में पता होना चाहिए था.