आंध्र प्रदेश के एक अदालत ने एक मैग्जीन के कवर पेज पर भगवान विष्णु के रूप में पोज देकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में भारतीय वनडे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट आज वापस ले लिया है.
अनंतपुर. आंध्र प्रदेश के एक अदालत ने एक मैग्जीन के कवर पेज पर भगवान विष्णु के रूप में पोज देकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में भारतीय वनडे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट आज वापस ले लिया है.
धोनी के दिल्ली स्थित वकील रजनीश चोपड़ा और पंकज भागला अनंतपुर अदालत में उपस्थित हुए और उन्होंने मजिस्ट्रेट गीतावाणी से कहा कि क्रिकेटर को सात जनवरी को जारी गैर जमानती वारंट नहीं मिला है. अदालत ने उनकी बात मान ली और गैर जमानती वारंट जारी करने का अपना आदेश वापस ले लिया.
साल 2013 में धोनी को बिजनेस टुडे मैगजीन के अप्रैल एडिशन में इस रुप में देखा गया है. शिकायत में कहा गया है कि धोनी को इस तरह धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए साथ ही वे ऐसा करते है तो उन्हें पहले से परिणाम के बारे में पता होना चाहिए था.