नई दिल्ली : सिनेमाघरों में पहले ये परंपरा थी कि फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाता था और सब लोग सम्मान में खड़े हो जाते थे. लेकिन 1980 का दशक आते-आते ज्यादातर सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना बंद कर किया गया, क्योंकि लोग राष्ट्रगान के दौरान भी कुर्सी पर पसरे रहते थे.
अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश के सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाना होगा. राष्ट्रगान में बाधा ना पड़े, इसके लिए राष्ट्रगान बजाने से पहले सिनेमाहॉल के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और हॉल में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान का व्यावसायिक इस्तेमाल बंद करने को कहा है, मतलब ये कि किसी फिल्म, सीरियल या विज्ञापन में राष्ट्रगान नहीं बजाया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाहॉल में राष्ट्रगान बजाने के साथ ही स्क्रीन पर तिरंगा भी दिखाने को कहा है. ये आदेश 10 दिन में पूरे देश में लागू हो जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पहले महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाया जाता था और इस चक्कर में कई बार मारपीट की नौबत भी आई. पिछले साल 29 नवंबर को मुंबई के एक मल्टीप्लेक्स में राष्ट्रगान के दौरान खड़ा ना होने पर एक परिवार के 5 लोगों के साथ मारपीट भी हुई थी.
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