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सलाखें: कोर्ट सख्त, समर्थकों को काबू में रखे आसाराम

गुरुकुल की छात्रा के यौन उत्पीडऩ के आरोपी आसाराम के मामले की सुनवाई अदालत में ही होगी. सुनवाई जेल में करने को लेकर जारी अधिसूचना पर राजस्थान हाईकोर्ट की खण्डपीठ की ओर से लगाई गई अंतरिम रोक बरकरार रखी गई है. हालांकि न्यायालय ने आसाराम को भी कुछ शर्तों की पालना करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत आसाराम की पेशी के दौरान जेल या अदालत परिसर के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ इकठ्ठा नहीं होनी चाहिए.

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  • September 15, 2015 7:49 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
जोधपुर. गुरुकुल की छात्रा के यौन उत्पीडऩ के आरोपी आसाराम के मामले की सुनवाई अदालत में ही होगी. सुनवाई जेल में करने को लेकर जारी अधिसूचना पर राजस्थान हाईकोर्ट की खण्डपीठ की ओर से लगाई गई अंतरिम रोक बरकरार रखी गई है. हालांकि न्यायालय ने आसाराम को भी कुछ शर्तों की पालना करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत आसाराम की पेशी के दौरान जेल या अदालत परिसर के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ इकठ्ठा नहीं होनी चाहिए.
 
कोई भी समर्थक पेशी के लिए लाने और ले जाने के दौरान वाहन के पीछे नहीं दौड़ेगा. साथ ही आसाराम भी किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। मामले में अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी. आपको बता दें कि मामले में अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी.

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