Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: प्रधानमंत्री जन-धन योजना का लाभ कैसे लें, कैसे खुलेगा PMJDY का अकाउंट

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: भारतीय नागिरकों को बैंकिग सुविधाओं से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत एनडीए सरकार द्वारा की गई थी. इस योजना के जरिए बिना किसी खर्चें पर बैंक खाता खोला जाता है. जन-धन योजना के खाता धारकों को बीमा कवर भी दिया जाता है. यहां जानिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना से जुड़ी सभी अहम जानकारियां.

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Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: प्रधानमंत्री जन-धन योजना का लाभ कैसे लें, कैसे खुलेगा PMJDY का अकाउंट

Aanchal Pandey

  • February 26, 2019 5:06 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: भारत के गरीब लोगों को बैंकिग सुविधाओं से जोड़ने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जीरो बैलेंस में अपना खाता खुलवा सकता है. जन-धन योजना के तहत खोले गए खाते में लोगों को 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा कवर भी दिया जाता है. जन-धन योजना के तहत खोले गए खाते में जमा की गई राशि पर बैंक सामान्य बचत खाते की तरफ ब्याज मिलता है. जन-धन योजना के तहत खोले गए अकाउंट के जरिए खाताधारक किसी भी अकाउंट में पैसा भेज सकता है एवं मंगवा सकता है. खाताधारकों को यह विकल्प भी दिया जाता है कि वो अपने जन-धन खाते को सामान्य बचत खाते में तब्दील कर सकते है. यहां जानिए जन-धन योजना की अहम जानकारियां और इसके तहत अकाउंट खोलने का तरीका.

जन-धन योजना के तहत अकाउंट खोलने का फॉर्म किसी भी बैंक से हासिल किया जा सकता है. इस फॉर्म में आवेदकों को अपना नाम, पता, फोन नंबर, रोजगार, वार्षिक आय, आश्रितों की संख्या , पहले से मौजूद खाते की जानकारी समेत अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाएं देनी होती है. आधार कार्ड के जरिए जन-धन योजना का अकाउंट आसानी से खोला जा सकता है. जन-धन योजना के खाताधारकों को दुर्घटना बीमा सुरक्षा भी मिलती है. इसके अलावा 30 हजार रुपए की जीवन बीमा सुरक्षा राशि खाताधारक की मृत्यु पर नॉमिनी को दिया जाता है.

इस योजना के तहत संयुक्त खाता भी खोला जा सकता है. साथ ही बच्चों के नाम पर भी बैंक खाता खोला जा सकता है. बच्चों के बालिग होने तक खाते का संरक्षक माता-पिता अथवा अभिभावक रहते है. खाता खोले जाने के 6 महीने बाद खाताधारक 10000 रुपए तक की राशि बतौर लोन हासिल कर सकते है. जन-धन योजना के अकाउंट में एक साल के दौरान कुल एक लाख रुपये जमा किया जा सकता है. साथ ही एक महीने में 10 हजार रुपये से अधिक का लेनदेन नहीं किया जा सकता है.

जन-धन योजना के तहत खाता खोलने वाले को ‘रुपे डेबिट कार्ड’ दिया जाता है, जिसे एटीएम और ऑनलाइन भुगतान में इस्तेमाल किया जाता है. जन-धन योजना के तहत खोले गए अकाउंट से पैसा निकालने, जमा करने, फंड ट्रांसफर, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा सब फ्री है. इस योजना के बारे में किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा परामर्श के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर फोन कर व्यक्ति अपनी बात पहुंचा सकता है. जन-धन योजना का टोल फ्री नंबर है-1800-180-1111 और 1800-11-0001.

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