देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाला केस के एक मामले में बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं. दरअसल चाईबासा कोषागार से जुड़े गबन मामले में बहस पूरी हो चुकी है और 24 जनवरी को इस केस में फैसला सुनाया जाएगा. बीती 6 जनवरी को रांची में ही CBI के स्पेशल जज शिवपाल सिंह की अदालत ने लालू यादव को देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के एक मामले में साढ़े 3 साल की जेल और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये के गबन से जुड़े चारा घोटाले में भी लालू यादव आरोपी हैं. वहीं चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार घोटाला मामले में लालू यादव जज प्रदीप कुमार की कोर्ट में हुए.
पटना/रांचीः देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाला केस के एक मामले में बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं. दरअसल चाईबासा कोषागार से जुड़े गबन मामले में बहस पूरी हो चुकी है और 24 जनवरी को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में इस केस में फैसला सुनाया जाएगा. बीती 6 जनवरी को रांची में ही CBI के स्पेशल जज शिवपाल सिंह की अदालत ने लालू यादव को देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के एक मामले में साढ़े 3 साल की जेल और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.
चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये के गबन से जुड़े चारा घोटाले में भी RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आरोपी हैं. मिली जानकारी के अनुसार, 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकाले जाने से संबद्ध आरसी 68ए/96 मामले में बहस पूरी हो चुकी है. CBI के स्पेशल जज स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत में यह मामला चल रहा है. चाईबासा ट्रेजरी मामले में फैसला सुनाए जाने का तारीख 24 जनवरी तय की गई है. वहीं चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव जज प्रदीप कुमार की कोर्ट में हुए. इस केस की सुनवाई अभी जारी है.
गौरतलब है कि 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की फर्जी ढंग से निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल के सश्रम कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. लालू के साथ उनके दो पूर्व सहयोगियों बिहार के पूर्व मंत्री आरके राणा को भी साढ़े तीन साल की कैद और 10 लाख रूपये जुर्माने की सजा और लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा को 7 साल की कैद और 20 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई. लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लालू को सजा सुनाए जाने के बाद कहा था कि वह हाई कोर्ट में पिता की जमानत के लिए अपील करेंगे. बताते चलें कि लालू यादव पर दुमका कोषागार से 3 करोड़ 97 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में आरसी 38ए/96 और डोरंडा कोषागार से 184 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में संबद्ध आरसी 47ए/96 केस दर्ज है. दोनों मामलों में सुनवाई चल रही है.