UP MLC Elections 2022: प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ की कुंडा सीट बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी और निवर्तमान एमएलसी (UP MLC Elections 2022) अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपालजी के सजा का ऐलान हो गया है. कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है. बीते दिनों प्रतापगढ़ की एमपी/एमएलए एफटीसी […]
प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ की कुंडा सीट बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी और निवर्तमान एमएलसी (UP MLC Elections 2022) अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपालजी के सजा का ऐलान हो गया है. कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है. बीते दिनों प्रतापगढ़ की एमपी/एमएलए एफटीसी कोर्ट ने राजा भइया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह को पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश दिया था.
दरअसल, निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह को फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में दोषी ठहराया गया है, जिसमें उन्हें जेल हुई है. कल यानि बुधवार को अक्षय प्रताप सिंह की सजा का ऐलान होगा. सजा के ऐलान से पहले पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ले लिया है. इससे पहले निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपालजी ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से एमएलसी चुनाव का पर्चा भरा था.
बता दें बीते दिनों ही गलत पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में राजा भइया के करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपालजी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था. इस दौरान एमपी-एमएलए कोर्ट में मौजूद न रहने के कारण कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 23 मार्च की तिथि मुकर्रर की है. इस मामले में कोर्ट ने पुलिस अफसरों व राजस्व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
गौरतलब है कि नगर कोतवाली में 6 सितंबर 1997 को एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपालजी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में खुलासा हुआ था कि गोपालजी ने शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए अपना पता बस अड्डा, नगर कोतवाली प्रतापगढ़ दर्शाया था, जबकि उनका पता कुछ और है.