UP Assembly: शिवपाल, अब्बास, आजम समेत इन 10 विधायकों ने नहीं ली विधानसभा की शपथ

UP Assembly लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद (UP Assembly) यूपी विधानसभा में 403 में से 393 विधायकों ने पिछले दो दिनों तक चले शपथ ग्रहण समारोह (MLA Oath Taking Ceremony UP) में शपथ ली. विधायकों के इस शपथ ग्रहण समारोह में अब तक 10 विधायकों ने शपथ ली है, बता दें शपथ नहीं […]

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UP Assembly: शिवपाल, अब्बास, आजम समेत इन 10 विधायकों ने नहीं ली विधानसभा की शपथ

Aanchal Pandey

  • March 30, 2022 9:19 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

UP Assembly

लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद (UP Assembly) यूपी विधानसभा में 403 में से 393 विधायकों ने पिछले दो दिनों तक चले शपथ ग्रहण समारोह (MLA Oath Taking Ceremony UP) में शपथ ली. विधायकों के इस शपथ ग्रहण समारोह में अब तक 10 विधायकों ने शपथ ली है, बता दें शपथ नहीं लेने वाले नेताओं में भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janata Party) के भी एक विधायक का नाम शामिल है. भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह (Fateh Bahadur Singh) अब तक शपथ नहीं ले पाए हैं. वहीं, समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के आजम खान (Azam Khan) और नाहिद हसन (Nahid Hasan) भी जेल में बंद होने के चलते शपथ ग्रहण नहीं कर पाए हैं.

इन विधायकों ने नहीं ली अब तक शपथ

यूपी विधानसभा में 28 और 29 मार्च को विधायकों के शपथ के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव समेत 393 विधायकों ने शपथ ग्रहण किया, लेकिन इस कड़ी में 10 विधायक शपथ लेने से छूट गए हैं. शपथ न लेने वाले विधायकों में रामपुर सदर सीट से विधायक आजम खान और स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम का नाम भी शामिल है. इसके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का नाम भी शपथ न लेने वाले नेताओं में शुमार है. वहीं, मऊ से बाहुबली विधायक मुख़्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी शपथ नहीं ले पाए हैं, बीते दिनों एक विवादित बयान देने के बाद अब्बास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.

आजम को नहीं मिली इजाज़त

रामपुर जिले की सदर सीट से समाजवादी पार्टी से निर्वाचित विधायक आजम खान भी यूपी विधानसभा सदस्य के तौर पर मंगलवार को शपथ ग्रहण नहीं कर पाए. दरअसल,जेल प्रशासन की ओर से आजम को शपथ दिलाने के लिए विधानसभा में ले जाने को इजाजत देने के दायर की गई याचिका को अदालत ने ख़ारिज कर दिया है, जिसके चलते वे भी शपथ नहीं ले पाए.

बता दें विधानसभा सदस्यों को बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, एक विधायक शपथ लेने के बाद ही बैठक में भाग ले सकता है, और उनके पास मतदान करने के भी अधिकार रहते हैं.

 

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