दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, ट्विटर यूजर्स बोले- ये अपराधियों की जीत

सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीटेड नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने आपराधिक मामलों में लिप्त नेताओं के चुनाव लड़ने के दौरान उन पर दर्ज मामलों का ब्योरा चुनाव आयोग और पार्टियों (जिस दल से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है) को देने को कहा है. कोर्ट के फैसले को ट्विटर यूजर्स अपराधियों की जीत बता रहे हैं.

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दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, ट्विटर यूजर्स बोले- ये अपराधियों की जीत

Aanchal Pandey

  • September 25, 2018 1:07 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने चार्जशीटेड नेताओं के चुनाव लड़ने से रोक लगाने पर इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि चार्जशीट के आधार पर जनप्रतिनिधियों पर इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है. हालांकि शीर्ष अदालत ने आपराधिक मामलों में आरोपी नेताओं के चुनाव लड़ने को लेकर नई गाइडलाइन को विस्तारित किया है. अदालत के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. एक ओर ट्विटर यूजर्स अदालत के फैसले को सही ठहरा रहे हैं तो कुछ यूजर्स इसे अपराधियों की जीत करार दे रहे हैं.

आदित्य नामक ट्विटर यूजर शीर्ष अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए लिखते हैं, ‘नेताओं के चुनाव लड़ने को लेकर आज सुनाया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट का एक और ऐतिहासिक फैसला है. अब चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को खुद पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी जनता को देनी होगी. अब जनता इस आधार पर किसी भी दागी प्रत्याशी को रिजेक्ट कर सकती है.’

ट्विटर यूजर दिब्येंदु कर्माकर लिखते हैं, ‘अजब देश की गजब कहानी. देश की आजादी के 71 वर्षों बाद क्या यही न्याय है. आखिरकार भ्रष्ट, अपराधी, चोर, डकैत, हत्यारे नेता जीत गए.’ टेरेस नाम से ट्विटर यूजर लिखते हैं, ‘क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि संसद में बैठे चोर ऐसा कानून बना सकते हैं जिसके अनुसार उनके खुद पर ही चुनाव लड़ने पर रोक लग जाए.’ नीचें देखें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सोशल मीडिया रिएक्शनः

https://twitter.com/dbarsagade91/status/1044474608341188608

https://twitter.com/DonodeIshwar/status/1044468744972423168

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं, पार्टियों को देनी होगी प्रत्याशियों के आपराधिक मामलों की जानकारी

 

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