नई दिल्लीः Aadhar Verdict on Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘आधार’ को संवैधानिक रूप से वैध बताया. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा कि सर्वश्रेष्ठ होने के मुकाबले अनोखा होना बेहतर है. बैंक अकाउंट और मोबाइल से ‘आधार’ को लिंक करना असंवैधानिक है इसलिए इसे हटाया जाता है. वहीं कोर्ट ने सर्व शिक्षा अभियान, सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली नीट परीक्षा और बच्चों के स्कूल में दाखिले आदि के लिए भी आधार को जरुरी नहीं माना. कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आपसे आधार कार्ड की डिटेल नहीं मांग सकती. सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. इस पर कई मीम भी वायरल हो रहे हैं.
ट्विटर यूजर शीला सिंह लिखती हैं, ‘बैंक खातों को आधार से जोड़ना अब अनिवार्य नहीं- सुप्रीम कोर्ट. पर बैंक में खाते के लिए पैन कार्ड जरूरी है और पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है. तो बात घूम-फिरकर वहीं आ गई. रंगा-बिल्ला के साथ साथ अब कोर्ट भी फिरकी ले रहा है क्या.’ राफेल मारवाड़ी नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं, ‘हर काम मे सरकार उंगली की तरह कर रही थी आधार को, अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ही उंगली कर दी.’ नीचे देखें, आधार को लेकर ऐसे ही मजेदार सोशल मीडिया रिएक्शनः
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