नई दिल्ली. महिलाओं की दिल्ली में मेट्रो और बसों में मुफ्त यात्रा के आम आदमी पार्टी की सरकारी के प्लान पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस पर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि आप अगर महिलाओं को फ्री में मेट्रो में चलने देंगे तो मेट्रो नुकसान में जाएगी. कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि मेट्रो को जो नुकसान हो उसकी भरपाई केंद्र करें? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दो टूक कहा कि कोई ऐसा फैसला न ले जिससे मेट्रो नुकसान में जाये.
इसके अलावा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मेट्रो के चौथे चरण के लैंड कोस्ट (जमीन की कीमत) को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आधा आधा वहन करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मेट्रो के चौथे चरण के निर्माण में देरी नही होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने ऑथोरिटी को चेताया भी है. सुप्रीम कोर्ट ने चौथे चरण के निर्माण के लिए तुरंत पैसा रिलीज करने के आदेश दिए और कहा कि ये तीन हफ्ते के भीतर हो जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चौथा चरण 103.94 किलोमीटर का है जिसे जल्द पूरा करें.
दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में घोषणा की थी कि 29 अक्टूबर से महिलाओं के लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों की सवारी मुफ्त होगी. इसके बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन की बसों में मुफ्त सवारी योजना जल्द ही लागू की जाएगी, लेकिन मेट्रो ट्रेनों के मामले में कुछ समय लगेगा क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को इसके लिए तैयारी करनी थी.
दिल्ली सरकार के इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सरकार ऐसा कदम ना उठाए क्योंकि इससे जनता का पैसा बर्बाद होगा और डीएमआरसी यानि मेट्रो संचालन विभाग को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा.
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