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Supreme Court on Delhi Pollution CPCB: दिल्ली की हवा में घुले जहर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- शिकायतों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए सीपीसीबी, लिस्ट बनाएं और पुराने वाहनों को जब्त करें

Supreme Court on Delhi Pollution CPCB: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश देते हुए कहा है कि बोर्ड प्रदूषण को लेकर शिकायत दर्ज करने के लिए सोशल मीडिया पर अकाउंट्स खोले. साथ ही शीर्ष अदालत ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग से 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की लिस्ट तैयार करने को कहा है ताकि उन्हें जब्त किया जा सके.

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Supreme court Asks CPCB to open social media account
  • October 30, 2018 12:27 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्लीः Supreme Court on Delhi Pollution CPCB: दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है. पंजाब में किसानों का पराली जलाना अभी भी जारी है. देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की हवा को लेकर सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने दिल्ली के वायु प्रदूषण को गंभीर, भयानक और दयनीय बताया है. कोर्ट ने प्रदूषण के समाधान के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि CPCB प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट्स खोले और शिकायत दर्ज करे. कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की लिस्ट तैयार करने को कहा है ताकि उन्हें जब्त किया जा सके.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘न्यूज पेपर हमें बताते हैं कि सुबह या शाम को टहलने न जाएं क्योंकि अगर आप शाम को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि सैकड़ों गरीब लोग रिक्शा खींचने को मजबूर हैं. उनके पास बाहर रहकर काम करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है. सैकड़ों लोग घर से बाहर रहकर ही अपनी जीविका चला सकते हैं. आप उन्हें कैसे कहेंगे? क्या आप दिल्ली में रह रहे उन लोगों को कहेंगे कि वो प्रदूषण में काम करके खुद को खत्म कर लें.’

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को आदेश दिया है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार पुराने वाहनों की पहचान करे. प्रदूषण बोर्ड पॉल्यूशन संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट्स बनाएं. साथ ही दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की लिस्ट बनाए ताकि उन्हें जब्त किया जा सके. कोर्ट ने कहा है कि इन वाहनों की सूची CPCB और ट्रांसपॉर्ट विभाग की वेबसाइट पर भी डाली जाए.

बताते चलें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है. रविवार को दिल्ली की हवा सबसे खराब स्तर पर थी. हवा में घुले प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है. सीपीसीबी ने 1 से 10 नवंबर तक लोगों को हिदायत देते हुए कहा है कि वह सुबह टहलने के लिए न निकलें. बोर्ड ने चेतावनी देते हुए कहा कि फिलहाल के लिए दिल्ली वालों को अभी कोई राहत नहीं मिलेगी और दिवाली तक स्थिति और खराब हो सकती है. दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण रोकने के लिए तमाम उपायों की रूपरेखा तैयार कर रही है.

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