नई दिल्ली. Supreme Court on Poll Candidates Criminal Record: राजनीति में बढ़ते आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को अब हर हाल में बताना होगा कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि वालें नेताओंं को टिकट क्यों दिया. साथ ही पार्टियों को इसकी जानकारी क्षेत्रिय अखबरों में भी छपवाना होगा. इसके अवाला पार्टियों के यह भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि वालों व्यक्तियों को पार्टी में क्यों लिया. अगर किसी पार्टी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा.
एक अधिवक्ता की तरफ से राजनीति में बढ़ते आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को लेकर याचिक जारी की गई थी. जिसकी सुनवाई गुरुवाई को थी. इस याचिका कि सुनवाई जस्टिस आर एफ नरीमन और जस्टिस रवींद्र भट की पीठ कर रही है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला याचिकाकर्ता की दलीले सुनने के बाद दिया गया. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन नेताओं का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है अब उन्हें भी इसकी जानकारी देनी पड़ेगी.
गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं की संख्या तेजी बढ़ रही है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा हर वर्ष चुनाव से पहले आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं का रिकॉर्ड जारी किया जाता. इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी एडीआर ने डाटा जारी किया था. जिसमें दिल्ली के 70 सीटों पर चुने गये विधायको में 37 के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी राजनीतिक पार्टियों के लिए गाइडलाइन : Supreme Court guidelines for Political party
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