Advertisement
  • होम
  • राजनीति
  • SC Rejects Tej Bahadur Yadav Nomination Cancel Plea: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी से सपा-बसपा महागठबंधन कैंडिडेट तेज बहादुर यादव की याचिका खारिज की, नामांकन रद्द होने के बाद पहुंचे थे कोर्ट, चुनाव लड़ने की उम्मीदें खत्म

SC Rejects Tej Bahadur Yadav Nomination Cancel Plea: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी से सपा-बसपा महागठबंधन कैंडिडेट तेज बहादुर यादव की याचिका खारिज की, नामांकन रद्द होने के बाद पहुंचे थे कोर्ट, चुनाव लड़ने की उम्मीदें खत्म

SC Rejects Tej Bahadur Yadav Nomination Cancel Plea: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी से वाराणसी लोकसभा सीट से सपा-बसपा गठबंधन उम्मीदवार और बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा नामांकन रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी. वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है. गुरुवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि तेज बहादुर यादव की याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है. इस तरह वाराणसी लोकसभा सीट से चुनावी किस्मत आजमाने की कोशिश में लगे सपा-बसपा महागठबंधन उम्मीदवार तेज बहादुर यादव की इस बार चुनाव लड़ने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है.

Advertisement
SC-Rejects-Tej-Bahadur-Yadav-Nomination-Cancel-Plea VARANASI PM MODI
  • May 9, 2019 1:02 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. SC Rejects Tej Bahadur Yadav Nomination Cancel Plea: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2019 में वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की कोशिश में लगे सपा-बसपा महागठबंधन उम्मीदवार और बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. तेज बहादुर यादव ने वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव आयोग द्वारा नामांकन खारिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेज बहादुर की याचिका में कोई मेरिट नही है और इसे एंटरटेन नहीं किया जा सकता. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है. इस तरह वाराणसी लोकसभा सीट से चुनावी किस्मत आजमाने की कोशिश में लगे सपा-बसपा महागठबंधन उम्मीदवार तेज बहादुर यादव की इस बार चुनाव लड़ने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है.

तेज बहादुर यादव की ओर से सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें बस ये कहना है कि तेज बहादुर का नामांकन गलत तरीके से और गैरकानूनी तरीके से खारिज हुआ है और उन्हें 19 मई को चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया.

मालूम हो कि तेज बहादुर यादव ने ने वाराणसी से नामांकन खारिज किए जाने के बाद चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन ने मनमाने तरीके से उनका नामांकन रद्द किया है. चुनाव आयोग ने कहा था कि तेज बहादुर यादव बीएसएफ से एनओसी लाने में नाकाम रहे जिसमें साफ तौर पर लिखा हो कि उन्हें किस वजह से नौकरी से बर्खास्त किया गया था. तेज बहादुर की दलील थी कि उन्हें अनुशासनहीनता की वजह से बर्खास्त किया गया था न कि भ्रष्टाचार की वजह से.

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 19 मई को लोकसभा चुनाव है. कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं सपा-बसपा गठबंधन ने शालिनी यादव का टिकट काट बीएसएफ के बर्खास्त जवान और निर्दलीय उम्मीदवार तेज बहादुर यादव को टिकट दिया था. तेज बहादुर यादव ने 29 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने उनका नामांकन खारिज कर दिया.

SC Verdict on Rahul Gandhi Citizenship Lok Sabha Election Nomination: ब्रिटिश नागरिकता मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नामांकन रद्द करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

Rajiv gandhi INS Viraat Lakshadweep Bangaram island Vacation Truth: जानिए पूर्व पीएम राजीव गांधी की उस छुट्टी का सच जिसपर पीएम नरेंद्र मोदी ने नौसेना आईएनएस विराट के दुरुपयोग का लगाया आरोप, अमिताभ बच्चन फैमिली भी थी साथ

Tags

Advertisement