SC Rejects Chandrababu Naidu EVM-VVPAT Verification Plea: टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू समेत 21 विपक्षी पार्टियों ने याचिका रखी थी कि 50 प्रतिशत ईवीएम-वीवीपैट पर्चियों का औचक मिलान किया जाए. सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. आईटीवी से बात करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि वो न्याय के लिए आए हैं वो चुनाव में पारदर्शिता चाहते हैं.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू समेत 21 विपक्षी पार्टियों की याचिका खारीज कर दी है जिसमें कहा गया था कि 50 प्रतिशत ईवीएम-वीवीपैट पर्चियों का औचक मिलान करवाए. टीडीपी नेता चन्द्रबाबू नायडू और कांग्रेस सहित 21 विपक्षी पार्टियों ने पुनर्विचार याचिकादी थी कि कम से कम 50 प्रतिशत ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों के औचक मिलान किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हर विधानसभा से क्षेत्र में कम से कम पांच बूथ के ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के औचक मिलान करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने इस लोकसभा चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट के मिलान को पांच गुना बढ़ाया था. कोर्ट ने कहा प्रत्येक सीट पर औचक पांच वीवीपैट का ईवीएम से मिलान किया जाएगा. अभी सिर्फ एक का वीवीपैट मिलान होता है. अभी तक चुनाव आयोग 4125 ईवीएम और वीवीपैट के मिलान कराता है. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ाकर 20625 ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करना होगा.
वर्तमान में वीवीपैट पेपर स्लिप मिलान के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र में केवल एक ईवीएम लिया जाता है. एक ईवीएम प्रति विधानसभा क्षेत्र के अनुसार कुल 4125 ईवीएम के वीवीपीएटी पेपर्स से मिलान कराया जाता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को 20625 ईवीएम की वीवीपैट पर्चियां गिननी हैं. यानी प्रति विधानसभा क्षेत्र में पांच ईवीएम का मिलान होगा. 21 राजनीतिक दलों के नेताओं ने लगभग 6.75 लाख ईवीएम की वीवीपीएटी पेपर स्लिप के मिलान की मांग की थी. इस याचिका को खारिज कर दिया गया है.
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कुल 13.5 लाख ईवीएम लगाए हैं. आईटीवी से बात करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि वो न्याय के लिए आए हैं वो चुनाव में पारदर्शिता चाहते हैं. वहीं सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर 50 फीसदी की जगह सुप्रीम कोर्ट 25 फीसदी भी करता है तो हम तैयार थे.