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‘विपक्षी दलों का दम घोंट रही है BJP’ पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर संजय राउत का बयान

नई दिल्ली: कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को भले ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई हो लेकिन विपक्ष इस कार्रवाई पर जमकर निशाना साध रहा है. जहाँ गुरुवार को पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. विपक्ष के कई नेताओं में इस मामले को लेकर आक्रोश देखा जा सकता है. जहां दरअसल […]

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ED Raid in patra chawl scam
  • February 23, 2023 4:26 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली: कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को भले ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई हो लेकिन विपक्ष इस कार्रवाई पर जमकर निशाना साध रहा है. जहाँ गुरुवार को पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. विपक्ष के कई नेताओं में इस मामले को लेकर आक्रोश देखा जा सकता है. जहां दरअसल ये पूरा मामला कांग्रेस प्रवक्ता के एक विवादित बयान से जुड़ा हुआ है.

इसलिए हुए गिरफ्तार

20 फरवरी को उन्होंने अडानी मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस दौरान खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता के बारे में एक विवादित बयान दिया था. इसी मामले में असम में उनके खिलाफ मामला दर्ज़ किया गया था जिसके बाद आज(23 फरवरी) को उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया. अब इस मामले को लेकर विपक्ष भी केन्द्र सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है जहां महाराष्ट्र से सांसद और शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए हैं.

क्या बोले राउत?

सांसद संजय राउत ने कहा है कि, बीजेपी कोई बड़ी न्यूज बनाना चाहती थी. इसलिए उन्होंने पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया था. 24 घंटे पहले छत्तीसगढ़ में सीएम के करीबी और कांग्रेस नेताओं पर ED और CBI के छापे भी मारे गए थे. वह (बीजेपी) विपक्षी दलों का दम घोंट रही है. इतना ही नहीं संजय राउत ने इस स्थिति की तुलना इमरजेंसी के दौर से कर दी है.

नहीं रद्द होगी FIR

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब पवन खेड़ा को जमानत मिल गई है लेकिन देश भर में विपक्ष के पास एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधने का मुद्दा मिल गया है. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ हुई तीनों FIR को एक जगह पर क्लब करने का आदेश दिया है. हालांकि अब तक यह तय नहीं है कि एक साथ इस मामले पर किस कोर्ट में सुनवाई की जाएगी. बता दें, कांग्रेस ने कोर्ट से पवन खेड़ा के खिलाफ की गई FIR को रद्द करने की मांग की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया है. बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता पर जो आरोप लगाए गए हैं उससे उन्हें तीन से पांच साल की सजा भी हो सकती है.

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