Ranjan Gogoi On Ayodhya land dispute case SC Hearing: अयोध्या राम जन्मभूमि विवादित जमीन मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि 18 अक्टूबर तक अयोध्या विवादित जमीन मामले की सुनवाई खत्म होना जरूरी है. उन्होंने ये भी कहा कि अगर चार हफ्ते में हमने फैसला दे दिया तो ये एक चमत्कार की तरह होगा, लेकिन अगर सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म नहीं हुई तो फैसला देने का चांस खत्म हो जाएगा.
नई दिल्ली. Ranjan Gogoi On Ayodhya land dispute case SC Hearing: अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद जमीन मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बड़ी टिप्पणी की. सीजेआई रंजन गोगोई ने साफ शब्दों में कहा कि 18 अक्टूबर तक अयोध्या विवादित जमीन मामले की सुनवाई खत्म होना जरूरी है. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर चार हफ्ते में हमने फैसला दे दिया तो ये एक चमत्कार की तरह होगा, लेकिन अगर सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म नहीं हुई तो फैसला देने का चांस खत्म हो जाएगा. उन्होंने कहा कि आज का दिन मिलाकर 18 तक हमारे पास साढे दस दिन हैं और इसमें ही सबकुछ करने का मौका है.
इससे पहले भी अयोध्या विवाद मामले की जल्द से जल्द सुनवाई में सहयोग करने की सभी पक्षों से अपील की थी और कहा था कि वह चाहते हैं कि अयोध्या विवाद का जल्द से जल्द हल हो और फैसला आए.
अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में CJI रंजन गोगोई ने एक बार फिर कहा कि 18 अक्तूबर तक सुनवाई खत्म होना जरूरी है।अगर चार हफ्ते में हमने फैसला दे दिया तो ये एक चमत्कार की तरह होगा। 17 नवंबर को CJI जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर्ड हो रहे है। @Inkhabar pic.twitter.com/GtmRoAE4IH
— Ashish Sinha (@Ashish_sinhaa) September 26, 2019
Ayodhya land dispute case: Supreme Court said that it cannot give an extra day after October 18 for parties to complete their submissions in the case. Today is the 32nd day of hearing in the case. pic.twitter.com/Bj7H67fXrO
— ANI (@ANI) September 26, 2019
गुरुवार को 32वें दिन अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जल्द से जल्द सुनवाई पर जोर दिया. इससे पहले बुधवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि वे राम चबूतरे को भगवान राम का जन्मस्थान नहीं मानते. सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ के पेश वकील जफरयाब जिलानी ने स्पष्ट किया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं मानता कि राम चबूतरा ही भगवान राम की जन्मस्थली है.
बीते 18 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने भी कहा था कि मुस्लिम पक्ष और रामलला विराजमान को इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई के लिए कोशिशें करनी होंगी ताकि इसपर जल्द से जल्द फैसला आ सके. उन्होंने ये भी कहा था कि 17 नवंबर से पहले अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद का हल निकलने की उम्मीद है और राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ होने की संभावना है.