नई दिल्लीः 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव(RAJNEETI) के नतीजे आ चुके हैं। इन चुनाव में कई सासंदों ने भी चुनाव लड़ा था और उनमें से कई सांसदों ने जीत भी दर्ज की है। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सांसदों ने अब अपनी संसदीय सदस्यता से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है।
फ्री ट्रैन यात्रा- भत्ता, संसद सदस्य वेतन और पेंशन(RAJNEETI) अधिनियम की धारा 8कक धारा के हिसाब से कोई भी पूर्व संसद सदस्य को रेल में फ्री यात्रा करवाई जाती है। वो अकेले जायेंगे तो फर्स्ट एसी और किसी के जायेंगे तो थर्ड एसी में टिकट मिलता है।
गौरतलब है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा पूर्व सांसदों को भी वर्तमान संसद की तरह सुविधाएं दी जाती हैं।
वो पूर्व संसद सदस्य, जिसने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व किया हो उनको भी भारत की मुख्य भूमि में चलने वाले किसी स्टीमर के उच्च श्रेणी में यात्रा की सुविधा दी जाती है।
बता दें कि कोई व्यक्ति पांच साल की अवधि या उससे ज़्यादा समय तक सदस्य रहा हो तो उसे इन पांच साल की अवधि के हर साल के लिए आठ सौ रुपये प्रति महीने अलग से पेंशन दी जाती है।
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