अदालत में हाजिर नहीं हुए बीजेपी विधायक तो गुस्साए जज ने कहा- प्रदेश अध्यक्ष हैं तो क्या कोर्ट खरीद लेंगे?

बीजेपी विधायक और राजस्थान पार्टी अध्यक्ष अशोक परनामी पर कोर्ट के आदेश के इतर पार्क की जमीन पर पार्किंग विकसित करने के लिए अनुमति देने का मामला चल रहा है. गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई लेकिन अशोक परनामी नहीं पहुंचे. उनकी गैरमौजूदगी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर वे सत्ता में हैं तो क्या हाईकोर्ट खरीद लेंगे.

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अदालत में हाजिर नहीं हुए बीजेपी विधायक तो गुस्साए जज ने कहा- प्रदेश अध्यक्ष हैं तो क्या कोर्ट खरीद लेंगे?

Aanchal Pandey

  • February 23, 2018 4:26 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को कड़ी फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान अशोक परनामी के हाजिर न होने पर कहा कि वे प्रदेश अध्यक्ष हैं तो क्या कोर्ट की अवमानना करेंगे? क्या वे हाईकोर्ट को खरीद लेंगे? इतना ही नहीं न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि सत्ता का मद सर चढ़कर बोलता है. दरअसल हाईकोर्ट में गुरुवार को अशोक परनामी के खिलाफ अवैध निर्माण को बढ़ावा देने संबंधी मामले की सुनवाई चल रही है. परनामी पर पिछले साल नवंबर में जवाहर नगर सेक्टर 4 में पार्क की जमीन पर कोर्ट के आदेश के खिलाफ पार्किंग विकसित करने के लिए अपनी मंजूरी देने का आरोप है.

इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होनी थी. सुनवाई के दौरान दोपहर 12 बजे तक अशोक परनामी हाईकोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे. परनामी की गैरहाजिरी पर कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आदेश दिया कि अगर परनामी दोपहर 2 बजे तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि वे (परनामी) अदालत की इतनी इज्जत करते हैं तो हमें भी उनकी खातिरदारी करनी होगी. कोर्ट की सख्ती को देखते हुए परनामी कुछ घंटे के भीतर ही अदालत में हाजिर हो गए.

बता दें कि अशोक परनामी के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट कई बार पार्क और ग्रीन बेल्ट की जमीन को बचाने का आदेश दे चुका है. मास्टर प्लान के संबंध में भी कोर्ट ने पार्कों की जमीन को बचाने का निर्देश दिया है. इसके बावजूद आर्दश नगर से बीजेपी विधायक और राज्य अध्यक्ष अशोक परनामी ने जवाहर नगर सेक्टर 4 में पार्क की जमीन पर पार्किंग बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी. इसी मामले को लेकर हाई कोर्ट को सख्त रुख अख्तियार करना पड़ा.

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