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मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार, 2 साल की हुई सजा, जा सकती है लोकसभा की सदस्यता

नई दिल्ली। कांग्रेस के नेता और वायनाड के सांसद Rahul Gandhi को मोदी सरनेम को चोर कहे जाने वाले बयान पर आज सूरत की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर भी […]

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मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार, 2 साल की हुई सजा, जा सकती है लोकसभा की सदस्यता
  • March 23, 2023 11:39 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। कांग्रेस के नेता और वायनाड के सांसद Rahul Gandhi को मोदी सरनेम को चोर कहे जाने वाले बयान पर आज सूरत की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर भी संकट आ गया है। बता दें, मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी से जुड़े मामले पर राहुल गांधी को आज कोर्ट में पेश होना था। इसकी जानकारी बुधवार को पार्टी के नेताओं ने दी है।

क्या है पूरा मामला

बता दें, राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनावों से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है ? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।

मामले पर राहुल गांधी के वकील कीरिट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले हफ्ते दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।

राहुल गांधी पर यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 502 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था। इससे पहले राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे।

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