तरुणी गांधी Punjab Elections 2022: चंडीगढ़, पंजाब राज्य में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतगणना सम्बन्धी सभी पुख़्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब डॉ. एस. करुणा राजू ने दी। उन्होंने बताया कि पंजाब राज्य के 117 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 20 फरवरी, 2022 को डाली गईं वोटों की गिनती […]
चंडीगढ़, पंजाब राज्य में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतगणना सम्बन्धी सभी पुख़्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब डॉ. एस. करुणा राजू ने दी। उन्होंने बताया कि पंजाब राज्य के 117 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 20 फरवरी, 2022 को डाली गईं वोटों की गिनती का काम 10 मार्च, 2022 को सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में 66 स्थानों पर 117 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं।
सी.ई.ओ. ने बताया कि इन 117 केन्द्रों की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 45 कंपनियाँ तैनात की गई हैं। इसके अलावा राज्य में 7500 के करीब कर्मचारी मतगणना के कार्य को पूरा करेंगे।
डॉ. राजू ने बताया कि हरेक मतगणना केंद्र पर मीडिया की सुविधा के लिए मीडिया सैंटर स्थापित किए गए हैं, जहाँ पत्रकारों को मतगणना सम्बन्धी जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पंजाब राज्य में मतगणना केन्द्रों में जाने के लिए 3562 पत्रकारों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं, जोकि रिटर्निंग अफ़सर के साथ तालमेल करने के उपरांत मतगणना केंद्र में निश्चित की गई हद तक जा सकेंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि मतगणना केन्द्रों में सिफऱ् सरकारी रिकॉर्ड हेतु ही वीडियो और स्टील कैमरा ले जाया जा सकेगा। इसके अलावा किसी अन्य को वीडियो और स्टील कैमरा पक्के तौर पर मतगणना केंद्र में ले जाने की आज्ञा नहीं होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत पत्रकार रिटर्निंग अफ़सर द्वारा निर्धारित स्थान से ही फोटो खींच सकेंगे और वीडियो बना सकेंगे।
सी.ई.ओ. ने बताया कि मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे को ‘पैडस्टेरियन ज़ोन’ घोषित किया गया है, जिसके चलते इस क्षेत्र से आगे किसी भी व्यक्ति को गाड़ी लेकर जाने की आज्ञा नहीं होगी। इसके साथ ही मतगणना केन्द्रों के बाहर त्रिस्तरीय कॉर्डिंग प्वाइंट लगाया गया है, जिससे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को मतगणना केंद्र में जाने से रोका जा सके। पहला कॉर्डिंग प्वाइंट 100 मीटर दायरे की शुरुआत में स्थापित किया गया है, जहाँ सीनियर मैजिस्ट्रेट ज़रूरत के अनुसार पुलिस फोर्स के साथ तैनात रहेंगे और भीड़ को नियंत्रित करेंगे। दूसरा कॉर्डिंग प्वाइंट काउंटिंग स्थान के गेट पर होगा, जहाँ राज्य सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गई है, जबकि तीसरा कॉर्डिंग प्वाइंट काउंटिंग हॉल के दरवाज़े पर स्थापित किया गया है, जिसकी सुरक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हवाले की गई है।
उन्होंने बताया कि हरेक मतगणना केंद्र पर भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार अधिक से अधिक 14 मतगणना टेबल स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा सेवा मतदाताओं को जारी ई.टी.पी.बी. और चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों और ई.सी.आई. की हिदायतों के अनुसार प्राप्त बैलेट पेपरों की गिनती के लिए अलग तौर पर टेबल लगाए जाएंगे।
डॉ. राजू ने बताया कि पंजाब राज्य में जि़ला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मतगणना के मद्देनजऱ जि़लों में डिप्टी कमिशनरज़ द्वारा धारा 144 लागू की गई है, जिसके चलते मतगणना केंद्र के बाहर लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मतगणना के उपरांत विजेता उम्मीदवार या उसका आधिकारिक प्रतिनिधि सिफऱ् दो व्यक्तियों को साथ ले जाकर चुनाव सम्बन्धी सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। इसके अलावा विजेता उम्मीदवारों द्वारा जुलूस निकालने पर भी मनाही है।
सी.ई.ओ. ने बताया कि पंजाब विधानसभा के परिणामों सम्बन्धी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पंजाब की वैबसाईट “https://www.ceopunjab.gov.in” या “https://results” से हासिल की जा सकती है। इसके साथ ही वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप से भी मतगणना सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा डॉ. राजू ने यह भी बताया कि मतगणना वाले दिन भाव 10 मार्च, 2022 को सरकार द्वारा मतगणना मुकम्मल होने तक ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है।
इसके साथ ही कोविड नियमों की पालना को सख़्ती से लागू करने के लिए भी कहा गया है।’
डॉ. राजू ने यह भी स्पष्ट किया कि मतगणना केंद्र में मोबाइल टैलिफ़ोन/आई पैड, लैपटॉप या कोई भी अन्य इस तरह का विद्युत यंत्र जोकि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हो, को मतगणना केंद्र के अंदर ले जाने की मनाही है। उन्होंने कहा कि यह मनाही के आदेश आयोग द्वारा नियुक्त किए गए ऑब्ज़र्वर पर लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही मतगणना सम्बन्धी जानकारी को सरकारी तौर पर ऐनकोर सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने के लिए ज़रुरी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल यंत्र ले जाने की आज्ञा होगी।