इस दिन होगा राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान, जानें नामांकन की प्रक्रिया

नई दिल्ली : राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा हुई है। भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया हैं। बता दें, 15 जून को अधिसूचना जारी होगी और 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होगी। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो जायेगा। भारतीय संविधान के […]

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इस दिन होगा राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान, जानें नामांकन की प्रक्रिया

Ayushi Dhyani

  • June 9, 2022 4:08 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली : राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा हुई है। भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया हैं। बता दें, 15 जून को अधिसूचना जारी होगी और 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होगी। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो जायेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार, अगले राष्ट्रपति का चुनाव मौजूदा कार्यकाल के खत्म होने से पहले होना जरूरी है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के चुनावी कॉलेज के सदस्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी समेत सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता हैं।

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों करते हैं।लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।

 

क्या हैं नामांकन की प्रक्रिया

1. किसी भी उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर पचास के प्रस्तावक के रूप में और पचास के समर्थक के रूप में हस्ताक्षर होना जरुरी हैं। इसके अलावा उम्मीदवार को जमानत के रूप में 15,000 रुपये जमा करने आवश्यक हैं।

2. वर्ष 1974 तक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन पत्रों पर सिर्फ एक प्रस्तावक और एक समर्थक के हस्ताक्षर होते थे और नामांकन पत्रों के साथ कोई जमानत राशि जमा नहीं की जाती थी।

3. राष्ट्रपति पद के लिए 1952, 1957, 1962, 1967 और 1969 में हुए चुनावों में यह देखने में आया कि निर्वाचित होने की कोई आशा नहीं होने पर भी कुछ लोगों ने नामांकन पत्र भरे थे । कुछ लोगों ने तो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को हल्के ढंग से लेते हुए इसे न्यायालय में चुनौती भी दी।

 

ये सदस्य नहीं लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा

चुनावी कॉलेज में राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभाओं के नामांकित सदस्य वोट के योग्य नहीं होते हैं और वे चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसी तरह विधान परिषदों के नामित सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं के तौर पर शामिल नहीं होते हैं। 2017 में राष्ट्रपति चुनाव 17 जुलाई को हुआ था और मतगणना 20 जुलाई को हुई थी।

चुनाव में 4809 वोटर करेंगे मतदान

राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में 4,809 वोटर मतदान करेंगे। साथ ही वोटिंग के लिए विशेष इंक वाला पेन इस्तेमाल किया जायेगा। राज्यसभा के महासचिव चुनाव प्रभारी होंगे। जो 1, 2, 3 लिखकर अपनी पसंद बताएंगे। अगर वो अपनी पसंद नहीं बतायेंगे, तो वो वोट रद्द हो जायेगा ।

 

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