नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा मानहानि की अर्जी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को समन जारी किया है, साथ ही हाई कोर्ट ने खेड़ा को स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट डिलीट करने को भी कहा है. इस ट्वीट में खेड़ा ने स्मृति ईरानी की बेटी […]
नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा मानहानि की अर्जी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को समन जारी किया है, साथ ही हाई कोर्ट ने खेड़ा को स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट डिलीट करने को भी कहा है. इस ट्वीट में खेड़ा ने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था. दरअसल, दोनों कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने प्रेस कांफ्रेंस कर स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस लेकर बार चलाने का आरोप लगाया था.
जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने ईरानी और उनकी बेटी पर लगे आरोपों के संबंध में कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और तस्वीरें हटाने का भी निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स- ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब खुद इससे संबंधित सामग्री हटा दें.
बता दें बीते दिनों केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनकी बेटी को लेकर कांग्रेस नेताओं की और से किए जा रहे दावों को आधारहीन और भ्रामक बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और कांग्रेस नेताओं पर मानहानि का आरोप लगाते हुए 2 करोड़ के हर्जाने की मांग की थी. इधर समन पर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि फिलहाल पवन खेड़ा और जयराम रमेश का ट्वीट डिलीट करने का कोई इरादा नहीं है. बाकी अदालत के नोटिस का तथ्यों के साथ जवाब देने के लिए वकीलों से कानूनी सलाह-मश्वरा ली जा रही है.
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