P Chidambaram gets Bail in INX Media Case: आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, अभी रिहाई में लगेगा समय, फिलहाल रहेंगे हिरासत में

P Chidambaram gets Bail in INX Media Case, P Chidambaram ko supreme court ne di jamanat: आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. ये सीबीआई के लिए बड़ा झटका है. हालांकि पी चिदंबरम की अभी रिहाई में समय लगेगा. वो फिलहाल हिरासत में ही रहेंगे. उन्हें ईडी मामले में सुनवाई के लिए 24 अक्टूबर को पेश होना है. तब तक वो जेल में ही रहेंगे. ईडी की मांग पर अगर 24 अक्टूबर को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिन के लिए हिरासत बढ़ा दी तो चिदंबरम को दिवाली जेल में मनानी होगी.

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P Chidambaram gets Bail in INX Media Case: आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, अभी रिहाई में लगेगा समय, फिलहाल रहेंगे हिरासत में

Aanchal Pandey

  • October 22, 2019 11:28 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई को बड़ा झटका देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को जमानत दे दी है. पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाया. इस दौरान कोर्ट में पी चिदंबरम की पत्नी नलनी चिदंबरम मौजूद रही.आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई के वकील एसजी तुषार मेहता भी कोर्ट में मौजूद रहे. सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी पी चिदंबरम देश छोड़ कर नही जा सकते हैं. उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है.

हालाॆकि चिदम्बरम को जमानत तो मिल गई पर रिहाई फिलहाल नहीं होगी. 24 को चिदम्बरम की ईडी मामले में सुनवाई है. उन्हें फिर से ईडी मामले में जमानत की अर्ज़ी देनी होगी. फिर अर्ज़ी पर बहस और इसके बाद कोर्ट के फैसले का इंतज़ार भी करना होगा. 24 अक्टूबर तक चिदम्बरम ईडी की हिरासत में रहेंगे. दिवाली से पहले 24 अक्टूबर को ईडी चिदंबरम की हिरासत और अगले सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग करने वाली है. अगर तीन दिनों की हिरासत और बढ़ती है तो पी चिदंबरम को दिवाली तिहाड़ में ही मनानी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को सशर्त जमानत दी है. कहा है कि पी चिदंबरम बिना निचली अदालत की अनुमति के विदेश नहीं जा सकते. पी चिदंबरम को जांच में सहयोग करना होगा. जब भी जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी उन्हें जाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस फैसले का असर चिदंबरम के खिलाफ चल रहे किसी दूसरे मामले पर नही पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने बचाव पक्ष के उस दलील को माना जिसमें उन्होंने कहा था कि पी चिदंबरम दो महीने से जेल में बंद है. पी चिदंबरम की उम्र 74 साल है. वो उम्र संबंधी बीमारियों से ग्रसित है. इस मामले में दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सॉलिसिटर जनरल की इस दलील से सहमत नहीं हैं कि ज़मानत पर रिहा होने के बाद चिदम्बरम फ्लाइट रिस्क हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि हम एसजी की इस दलील से भी सहमत नहीं है कि राष्ट्रीय महत्व के मामलों में आर्थिक अपराधियों की रिहाई फ्लाइट रिस्क साबित हो सकती है इस मामले में दूसरे आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. ऐसे में चिदम्बरम भी जमानत के हकदार है.

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