P Chidambaram Five Days CBI Remand: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है. पी चिदंबरम को सीबीआई कोर्ट में 26 अगस्त को पेश किया जाएगा. राउज एवेन्यू कोर्ट में सनवाई के दौरान सीबीआई ने जज से पी चिदंबरम से पूछताछ के लिए पांच दिन की रिमांड की मांग की थी. सीबीआई ने ये रिमांड पी चिदंबरम से पूछताछ के लिए मांगी थी. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें रिमांड में भेजना जरूरी है. वहीं पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के पक्ष में दलील पेश कर रहे वकीलों ने सीबीआई द्वारा मांगी गई रिमांड का विरोध किया. अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया. सीबीआई उनसे आईएनएक्स मामले में पूछताछ कर रही है.
नई दिल्ली. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है. पी चिदंबरम को सीबीआई कोर्ट में 26 अगस्त को पेश किया जाएगा. राउज एवेन्यू कोर्ट में सनवाई के दौरान सीबीआई ने जज से पी चिदंबरम से पूछताछ के लिए पांच दिन की रिमांड की मांग की थी. सीबीआई ने ये रिमांड पी चिदंबरम से पूछताछ के लिए मांगी थी. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें रिमांड में भेजना जरूरी है. वहीं पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के पक्ष में दलील पेश कर रहे वकीलों ने सीबीआई द्वारा मांगी गई रिमांड का विरोध किया. अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया. सीबीआई उनसे आईएनएक्स मामले में पूछताछ कर रही है. लंबे नाटक के बीच आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले के सिलसिले में बुधवार रात सीबीआई ने पी चिदंबरम को जोरबाग स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था जिसके बाद उन्हें आज विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया. सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें एक सक्षम अदालत द्वारा जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.
आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने पी चिदंबरम को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है. कोर्ट के इस आदेश के साथ ही पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम 26 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे. वहीं परिवार के लोग हर रोज आधे घंटे पी चिदंबरम से मुलाकात कर सकेंगे. इसके अलावा चिदंबरम से उनके वकील हर रोज आधे घंटे मुलाकात कर सकेंगे. इसके अलावा सीबीआई कोर्ट ने कहा है कि हिरासत में आरोपी की निजी गरिमा का हनन न हो.
सीबीआई की तरफ से दलील पेश करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि आईएनएक्स मीडिया ने गलत तरीके से एफडीआई वसूल की है, जो कि FIPB के नियमों का उल्लंघन है. चिदंबरम की वजह से आईएनएक्स मीडिया को गलत तरीके से फायदा पहुंचा. कोर्ट में सीबीआई की तरफ से दलील रख रहे एसजी तुषार मेहता ने बताया कि लगभग 5 मिलियन डॉलर कार्ति चिदंबरम से जुड़ी कंपनियों को दिया गया. चिदंबरम ने पद का दुरुपयोग किया. तुषार मेहता ने कहा चुप रहना किसी व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन जानबूझकर सवालों का टालना गलत है. जांच को आगे बढ़ाने के लिए चिदंबरम की कस्टडी जरूरी है.
INX Media Case: Special CBI Court sends former Union Finance Minister #PChidambaram to CBI custody till August 26. pic.twitter.com/M27WmSuI8x
— ANI (@ANI) August 22, 2019
INX media case: Solicitor General Tushar Mehta arguing for CBI in Court says this is a classic case of money laundering. We are at the pre chargesheet stage, material with him, he remained non cooperative https://t.co/ZD7LPNU3N3
— ANI (@ANI) August 22, 2019
Kapil Sibal in Court: Investigation complete as draft chargesheet is ready. Sanction was sought.
Foreign Investment Promotion Board approval is given by 6 Govt Secys,none have been arrested. This is a case of documentary evidence. He(Chidambaram) has never skipped interrogation https://t.co/8o0XJPRHdV— ANI (@ANI) August 22, 2019
पी चिदंबरम का पक्ष रखने के लिए अदालत में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में कार्ति चिदंबरम आरोपी है, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दी है. सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार नहीं किया. सिब्बल ने कहा कि केस में अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई है ऐसे में इन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए. कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि जिस FIPB बोर्ड ने इस डील को मंजूरी दी थी, जिसमें 6 सेक्रेटरी केंद्र सरकार के थे. उनमें से कुछ आरबीआई गवर्नर बन गए हैं, नीति आयोग के चेयरमैन भी बने हैं. लेकिन उन्हें तो कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया. आज सुबह चिदंबरम से सिर्फ 12 सवाल पूछे गये, रात को कोई सवाल नहीं पूछा गया. सिब्बल ने कहा जो आरोप थे कार्ति चिदंबरम पर थे, पी चिदंबरम पर नहीं है. कार्ति भी बेल पर हैं ऐसे में पी चिदंबरम को जमानत दे दीजिए. सीबीआई उनपर गलत आरोप लगा रही है.
Abhishek Manu Singhvi in Court: Non cooperation is if probe agency calls me five times and I don’t go, non cooperation is not giving the answer they like to hear.
They called P Chidambaram once, and he went. Where is non cooperation? https://t.co/ZJZYJOo4OY— ANI (@ANI) August 22, 2019
कोर्ट में चिदंबरम का पक्ष रखते हुए एक अन्य वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई का पूरा मामला इंद्राणी मुखर्जी के सबूतों और केस डायरी पर आधारित है. चिदंबरम को सिर्फ एक अप्रूवर के बयान पर गिरफ्तार किया गया है. अप्रूवर का बयान स्टेट्स होता है सबूत नहीं. सिंघवी ने कहा कि इस पूरे मामले में सीबीआई का रवैय्या ही गलत है. सीबीआई इतनी परेशान क्यों है. 11 महीने तक सीबीआई ने पूछताछ के लिए चिदंबरम को नहीं बुलाया. सीबीआई ने रिमांड की मांग की है लेकिन आरोप क्या है इसे बताया नहीं है. इस केस में और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई. FIPB के 6 आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए. सीबीआई ने फैसले को मंजूरी देने वाले को आरोपी बनाया है. सिंघवी ने कहा सीबीआई द्वारा पूछे गए 12 सवाल में से 6 पुराने है. इस मामले में चिदंबरम को भी पक्ष रखने की इजाजत मिलनी चाहिए. जज ने चिदंबरम से कहा कि क्या आपके पास बोलने के लिए कुछ है. चिदंबरम के बोलने की मांग का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा आरोपी को वकीलों के बीच बोलने की इजाजत न मिले.
P Chidambaram in Court: Please look at the questions and answers, there are no questions which I have not answered, please read the transcript.They asked, if I have bank account abroad, I said no, they asked if my son has an account abroad I said yes.
— ANI (@ANI) August 22, 2019
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के विरोध के बावजूद कोर्ट ने पी चिदंबरम को अदालत में बोलने की इजाजत दी. कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद चिदंबरम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मुझसे मेरे और मेरे बेटे के बैंक खातों के बारे में पूछा गया. चिदंबरम ने कहा मेरा विदेश में कोई बैंक खाता नहीं है. बेटे कार्ति चिदंबरम के विदेशों में बैंक खाते हैं. पैसों के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा गया. चिदंबरम का कहना है कि उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए. साथ ही चिदंबरम ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है.
गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीबीआई के मुख्यालय में रातभर रखा गया. गुरुवार दिन में उनसे सीबीआई के मुख्यालय में ही 3 घंटे तक पूछताछ की गई. इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. सीबीआई ने कहा कि चिदंबरम ने पूछताछ में सहयोग ना करते हुए सवालों के जवाब ठीक ढंग से नहीं दिए. इसी के बाद अधिकारी रिमांड के लिए तैयारी कीं. कोर्ट में पेशी के दौरान उन्की पत्नी नलिनी और बेटा कार्ति मौजूद रहे. उनकी पैरवी वकील मनु सिंघवी ने की. उनकी टीम की ओर से पी चिदंबरम की जमानत की अर्जी दी गई थी. ये अर्जी कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई.
कोर्ट ने सीबीआई की अधिकारी रिमांड की अर्जी मंजूर करते हुए पी चिंदबरम को रिमांड पर भेज दिया. सूत्रों ने कहा कि बुधवार को उनकी गिरफ्तारी के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने सीबीआई मुख्यालय में उनका मेडिकल परीक्षण किया. उन्होंने कहा कि चिदंबरम को सीबीआई गेस्ट हाउस के सूट नंबर 5 में एजेंसी मुख्यालय के भूतल पर रखा गया है. उसे आज विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां एजेंसी ने उनकी रिमांड मांगेगी.
कांग्रेस ने पी चिंदबरम की गिरफ्तारी को अपमानजनक बताया है. कांग्रेस ने कहा था कि पूर्व वित्त और गृह मंत्री पी चिदंबरम को जिस अपमानजनक, दुर्भावनापूर्ण और चुनिंदा तरीके से प्रताड़ित किया और मुकदमा चलाया, वह मोदी सरकार द्वारा निजी और राजनीतिक प्रतिशोध से कम नहीं है. वहीं पी चिदंबरम के बेटे कार्ति ने कहा कि उन्होंने कभी इंद्राणी मुखर्जी या पीटर मुखर्जी से मुलाकात नहीं की और ना हीं उन्हें आईएनएक्स के बारे में कुछ पता है. कार्ति चिदंबरम ने दावा किया ईडी के द्वारा 20 बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया और हर बार वह पेश हुए. कार्ति चिदंबरम ने कहा कि सरकार द्वारा उनके पिता के खिलाफ गलत आरोप लगाए जा रहे हैं.