P Chidambaram CBI Custody Extended By 4 Days: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी है. अब शुक्रवार 30 अगस्त तक चिदंबरम सीबीआई कस्टडी में रहेंगे. इससे पहले भी कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा था. इसके बाद सोमवार दोपहर में चिदंबरम को कोर्ट में पेश किया. जहां जज ने आदेश देते हुए चिदंबरम को फिर से सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है.
नई दिल्ली. P Chidambaram CBI Custody Extended By 4 Days: आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू सीबीआई कोर्ट ने पी चिदंबरम की रिमांड चार दिन और बढ़ा दी है. पी चिदंबरम 30 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में रहेंगे. पी चिदंबरम पिछले पांच दिनों से सीबीआई रिमांड पर हैं. सीबीआई उनसे आईएनएक्स मीडिया केस के बारे में पूछताछ कर रही है. सोमवार दोपहर में चिदंबरम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में चिदंबरम की सीबीआई चार दिन बढ़ाने की अर्जी दी. पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने रिमांड का विरोध किया और कहा कि उनके खिलाफ सबूत नहीं है फिर भी हिरासत में ले रखा है. हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की रिमांड की अर्जी को मंजूरी दी और शुक्रवार 30 अगस्त तक कस्टडी बढ़ा दी है.
पी चिदंबरम की रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार ने दी ये दलीलें- –
-तुषार मेहता ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड बढ़ाने की मांग की.
– उन्होंने कहा कि इस मामले में एक आरोपी के साथ चिदंबरम का आमना सामना कराया है, अन्य आरोपियों के साथ भी कराना है.
– चिदंबरम की 5 दिनों की हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि बड़े स्तर पर जो साजिश हुई है उसका पता लगाया जा सके.
– पिछले 4 दिनों की पूछताछ की जानकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से साझा की.
– उन्होंने कहा कि आईएनएक्स मीडिया मामले की तह में जाना जरूरी है.
– कई दस्तावेज सामने आए हैं, ईडी को कुछ सबूत मिले हैं, इसलिए इनको चिदंबरम से कंफ्रंट कराना जरूरी है.
– तुषार मेहता ने कहा कि 26 घंटे की पूछताछ के बाद, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (FIPB) की गाइडलाइन के बारे में जब हम चिदंबरम से पूछते हैं तो वे कहते हैं मुझे पढ़ना होगा. ये एक घंटे पढ़ते हैं.
– हमें 5 देशों से एलआरएस (Liberalised Remittance Scheme) का इंतजार है.
– उन्होंने एक बयान कोर्ट में पेश किया.
– उन्होंने कहा कि आरोपी से किस तरह से सवाल पूछने है यह बचाव पक्ष तय नहीं कर सकता.
– सरकार के पास जो भी सबूत हैं वो हमनें कोर्ट के समक्ष रख दिए हैं.
पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में रखीं ये दलीलें-
– सिब्बल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में रिमांड का विरोध किया.
– उन्होंने कहा कि 5 मिलियन को लेकर सीबीआई ने पिछला रिमांड लिया, लेकिन ED ने एक सबूत पेश नहीं किया.
– अगर सीबीआई के पास दस्तावेज हैं तो कोर्ट को दे. अगर हमें नहीं तो कोर्ट को दें.
– चिदंबरम के खिलाफ एक भी सबूत कोर्ट में पेश नहीं किया गया है.
– शेल कंपनी के बारे में कुछ नही कहा. ईमेल को लेकर कोई सवाल सीबीआई ने नहीं पूछा है. हम चाहते हैं सीबीआई अदालत में सबूत पेश करे. जिस दस्तावेज की बदौलत ये कस्टडी चाहते हैं वो सबूत कोर्ट के समक्ष रखें. सबूत कहाँ है?
– बिना सबूत के आरोपी को कस्डडी में नहीं रख सकते हैं. – बड़े स्तर पर साजिश हुई ये रिमांड का हिस्सा नहीं है.