नई दिल्ली. P Chidambaram CBI Custody Extended By 4 Days: आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू सीबीआई कोर्ट ने पी चिदंबरम की रिमांड चार दिन और बढ़ा दी है. पी चिदंबरम 30 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में रहेंगे. पी चिदंबरम पिछले पांच दिनों से सीबीआई रिमांड पर हैं. सीबीआई उनसे आईएनएक्स मीडिया केस के बारे में पूछताछ कर रही है. सोमवार दोपहर में चिदंबरम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में चिदंबरम की सीबीआई चार दिन बढ़ाने की अर्जी दी. पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने रिमांड का विरोध किया और कहा कि उनके खिलाफ सबूत नहीं है फिर भी हिरासत में ले रखा है. हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की रिमांड की अर्जी को मंजूरी दी और शुक्रवार 30 अगस्त तक कस्टडी बढ़ा दी है.
पी चिदंबरम की रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार ने दी ये दलीलें- –
-तुषार मेहता ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड बढ़ाने की मांग की.
– उन्होंने कहा कि इस मामले में एक आरोपी के साथ चिदंबरम का आमना सामना कराया है, अन्य आरोपियों के साथ भी कराना है.
– चिदंबरम की 5 दिनों की हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि बड़े स्तर पर जो साजिश हुई है उसका पता लगाया जा सके.
– पिछले 4 दिनों की पूछताछ की जानकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से साझा की.
– उन्होंने कहा कि आईएनएक्स मीडिया मामले की तह में जाना जरूरी है.
– कई दस्तावेज सामने आए हैं, ईडी को कुछ सबूत मिले हैं, इसलिए इनको चिदंबरम से कंफ्रंट कराना जरूरी है.
– तुषार मेहता ने कहा कि 26 घंटे की पूछताछ के बाद, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (FIPB) की गाइडलाइन के बारे में जब हम चिदंबरम से पूछते हैं तो वे कहते हैं मुझे पढ़ना होगा. ये एक घंटे पढ़ते हैं.
– हमें 5 देशों से एलआरएस (Liberalised Remittance Scheme) का इंतजार है.
– उन्होंने एक बयान कोर्ट में पेश किया.
– उन्होंने कहा कि आरोपी से किस तरह से सवाल पूछने है यह बचाव पक्ष तय नहीं कर सकता.
– सरकार के पास जो भी सबूत हैं वो हमनें कोर्ट के समक्ष रख दिए हैं.
पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में रखीं ये दलीलें-
– सिब्बल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में रिमांड का विरोध किया.
– उन्होंने कहा कि 5 मिलियन को लेकर सीबीआई ने पिछला रिमांड लिया, लेकिन ED ने एक सबूत पेश नहीं किया.
– अगर सीबीआई के पास दस्तावेज हैं तो कोर्ट को दे. अगर हमें नहीं तो कोर्ट को दें.
– चिदंबरम के खिलाफ एक भी सबूत कोर्ट में पेश नहीं किया गया है.
– शेल कंपनी के बारे में कुछ नही कहा. ईमेल को लेकर कोई सवाल सीबीआई ने नहीं पूछा है. हम चाहते हैं सीबीआई अदालत में सबूत पेश करे. जिस दस्तावेज की बदौलत ये कस्टडी चाहते हैं वो सबूत कोर्ट के समक्ष रखें. सबूत कहाँ है?
– बिना सबूत के आरोपी को कस्डडी में नहीं रख सकते हैं. – बड़े स्तर पर साजिश हुई ये रिमांड का हिस्सा नहीं है.
महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां…
इन कारणों से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. आज भी…
अमेरिका के लॉस एंजिल्स में आग ने दुनिया के कुछ सबसे आलीशान रियल एस्टेट और…
ठंड के मौसम में इस वायरस का खतरा अधिक होता है. दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार…
जेरोधा के को फाउंडर निखिल कामथ के साथ अपने पहले पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी…
दिल्ली में शुक्रवार सुबह धुंध और कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का…