P Chidambaram CBI Custody Ends: आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की सीबीआई कस्टडी आज खत्म, सुप्रीम कोर्ट करेगा गिरफ्तारी से सरंक्षण याचिका पर सुनवाई

P Chidambaram CBI Custody Ends: आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की सीबीआई कस्टडी आज खत्म हो रही है. सुप्रीम कोर्ट आज उनकी गिरफ्तारी से सरंक्षण याचिका पर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट सोमवार को चिदंबरम की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था. चिदंबरम ने शुक्रवार को पूछताछ के बाद हुई सुनवाई में दिल्ली की एक अदालत को बताया कि वही फाइलें उन्हें बार-बार दिखाई जा रही थीं.

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P Chidambaram CBI Custody Ends: आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की सीबीआई कस्टडी आज खत्म, सुप्रीम कोर्ट करेगा गिरफ्तारी से सरंक्षण याचिका पर सुनवाई

Aanchal Pandey

  • September 2, 2019 9:56 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत सोमवार यानि आज समाप्त हो रही है. उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा सीबीआई की हिरासत में भेजने के आदेश को चुनौती दी गई थी. चिदंबरम ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि पूछताछ के दौरान वही फाइलें उन्हें बार-बार दिखाई जा रही थीं और यह कि जांच एजेंसी ने मनी ट्रेल से संबंधित किसी भी दस्तावेज का उत्पादन नहीं किया.

चिदंबरम ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय कुमार कुहर के समक्ष शुक्रवार को कहा, वे लगातार मुझे तीन फाइलें दिखा रहे हैं. आज भी वही फाइलें मुझे बार-बार 2.5 घंटे से अधिक समय तक दिखाई गईं. बता दें कि अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की सीबीआई हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ा दी थी. सीबीआई पी चिदंबरम से तीन दिन की हिरासत में पूछताछ करने में सफल रही, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आंशिक रूप से पुलिस हिरासत की मांग पर कड़ी आपत्ति जताई और यहां तक ​​कहा कि इसके लिए बात अस्पष्ट थी.

पूर्व वित्त मंत्री को शुक्रवार को 21 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी के बाद तीसरी बार पेश किया गया था और न्यायाधीश ने पूछा कि एजेंसी ने 15 दिनों की पुलिस हिरासत की पूरी मांग क्यों नहीं की, जब उन्हें पहली बार पेश किया गया था. सीबीआई ने अदालत में अपने उत्पादन के पहले दिन चिदंबरम की 5 दिन की हिरासत मांगी थी और इसी तरह का अनुरोध तब किया गया था जब उन्हें दूसरी बार 26 अगस्त को लाया गया था, और ऐसा ही आज हुआ जब एक और 5 दिन की मोहलत मांगी गई. कानून के अनुसार, जिस मामले में चिदंबरम को बुक किया गया है, वह भ्रष्टाचार के मामलों में पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि 15 दिन है.

कार्यवाही के दौरान, न्यायाधीश ने सीबीआई से पूछा कि उसने चिदंबरम से पूछताछ के लिए पांच और दिनों की आवश्यकता क्यों की और एजेंसी से केस डायरी मांगी. जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि स्वैच्छिक दस्तावेज हैं और चिदंबरम को उनके साथ सामना करने की आवश्यकता है, तो न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई को चिदंबरम से उनके उत्पादन के पहले दिन 14 दिनों के लिए हिरासत में लेने के लिए कहना चाहिए था अगर ऐसा होता तो. अदालत ने हालांकि, चिदंबरम की हिरासत को सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया जब उसके वकील ने आरोपी और सीबीआई के बीच एससी के सामने एक समझौते के बारे में सूचित किया, जिससे चिदंबरम के वकील ने 2 सितंबर तक अपनी हिरासत के विस्तार के लिए सहमति व्यक्त की, जब शीर्ष अदालत करेगी आईएनएक्स मीडिया मामले पर फिर से सुनवाई करें.

चिदंबरम को पहली बार 22 अगस्त को अदालत में पेश किया गया था और सीबीआई ने उनकी पांच दिन की हिरासत मांगी थी. अदालत ने चार दिन की हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी थी. सीबीआई ने 2017 में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज किया था, जिसमें 2007 में आईएनएक्स मीडिया को दिए गए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी में 305 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जब चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे. सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.

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