Notice against Narayan Rane: नारायण राणे के जुहू स्थित बंगले पर BMC का शिकंजा, 15 दिन में अवैध निर्माण हटाने का फरमान

Notice against Narayan Rane मुंबई, महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा की लड़ाई बढ़ती ही जा रही है, एक के बाद एक फरमान जारी हो रहे हैं. ऐसे में, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने नारायण राणे के जुहू स्थित […]

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Notice against Narayan Rane: नारायण राणे के जुहू स्थित बंगले पर BMC का शिकंजा, 15 दिन में अवैध निर्माण हटाने का फरमान

Aanchal Pandey

  • March 14, 2022 8:54 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

Notice against Narayan Rane

मुंबई, महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा की लड़ाई बढ़ती ही जा रही है, एक के बाद एक फरमान जारी हो रहे हैं. ऐसे में, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने नारायण राणे के जुहू स्थित बंगले को अवैध बताते हुए इसे 15 दिन में हटाने का फरमान जारी (Notice against Narayan Rane) कर दिया है.

बता दें इससे पहले बीएमसी के कुछ अधिकारियों ने उनके जुहू स्थित बंगले ‘अधीश’ का 21 फरवरी को निरीक्षण किया था. अधिकारियों को नारायण राणे के बंगले का कंस्ट्रक्शन अवैध लगा था, जिसेक बाद इसी अवैध निर्माण से संबंधित मामले में उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया था और जवाब देने के लिए उन्हें 7 दिन का वक़्त दिया गया था और अब बीएमसी ने नारायण राणे के खिलाफ 15 दिन में अवैध निर्माण हटाने का फरमान भी जारी कर दिया है.

कंस्ट्रक्शन में हुए ये बदलाव

आर्टलाइन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए नोटिस के मुताबिक बंगले के बेसमेंट और बंगले की सातवीं मंजिल को छोड़कर बाकी सभी फ्लोर के कंस्ट्रक्शन में कई बदलाव हुए हैं, जो अवैध हैं.

2017 में RTI ने की थी शिकायत

दरअसल, नारायणे राणे ने महानगर पालिका की इजाजत लिए बिना बंगले में कुछ बदलाव करवाए हैं, यह शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने 2017 में बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को सौंपी थी, RTI एक्ट‍िव‍िस्ट ने बताया था कि नारायण राणे के बंगले के चार माले अवैध निर्माण के अंतर्गत आते हैं. आरोप ये भी लगाया गया है कि यह बंगला समुद्र के 50 मीटर के दायरे में बनाया गया है जबकि सीआरजेड कानून के तहत समुद्री सीमा से 50 मीटर की दूरी में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है.

 

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