यंग इंडिया से नहीं निकाला एक भी पैसा.. ईडी से पूछताछ में क्या-क्या बोले राहुल

नई दिल्ली, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की डिटेल मीडिया में आने पर कांग्रेस ने गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कानून मंत्री को नोटिस भेज दिया है. कांग्रेस ने पूछताछ की जानकारी सामने आने पर सवाल उठाते हुए नोटिस जारी कर जवाब माँगा है. कांग्रेस की तरफ से भेजे गए […]

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यंग इंडिया से नहीं निकाला एक भी पैसा.. ईडी से पूछताछ में क्या-क्या बोले राहुल

Aanchal Pandey

  • June 15, 2022 8:24 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की डिटेल मीडिया में आने पर कांग्रेस ने गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कानून मंत्री को नोटिस भेज दिया है. कांग्रेस ने पूछताछ की जानकारी सामने आने पर सवाल उठाते हुए नोटिस जारी कर जवाब माँगा है. कांग्रेस की तरफ से भेजे गए लीगल नोटिस में चैनलों पर चलने वाली तीन रिपोर्ट्स का हवाला भी दिया गया है. नोटिस में कहा गया है कि इन चैनलों ने अज्ञात स्रोतों के हवाले से ये दावे किए थे कि पूछताछ के दौरान राहुल गांधी जवाब देने से बच रहे हैं और वकीलों द्वारा दी गई सलाह के आधार पर ही बात कर रहे हैं.

राहुल गाँधी से पूछे गए ये सवाल

बता दें, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है, जिसे कांग्रेस द्वारा संचालित किया जा रहा है, और कांग्रेस ही इसकी मालिक है. यह समाचार पत्र एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यंग इंडिया के स्वामित्व में है, इस मामले में घिरे राहुल गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को बताया कि यंग इंडिया एक गैर-लाभकारी कंपनी है जिसे कंपनी अधिनियम के विशेष प्रावधान के तहत शामिल भी किया गया था कर उन्होंने इसमें से एक भी पैसा नहीं निकाला है.

नोटिस में क्या कहा गया ?

कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि सरकार को इस तरह से चीजों को जानबूझकर लीक नहीं करना चाहिए. कांग्रेस की ओर से भेजे नोटिस में आरोप लगाया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजनीतिक बदले के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं. यही नहीं नोटिस में ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी से पूछताछ इसलिए लीक की गई ताकि सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके, वहीं नोटिस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी निर्देश है कि ऐसे मामलों में कोई जानकारी लीक होना कानून का उल्लंघन है, जिनकी जांच अब भी की जा रही हो.

 

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