नई दिल्ली. ऑड-ईवन को लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को एनजीटी से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच लागू होने जा रही ऑड ईवन के खिलाफ दर्ज याचिका को NGT ने खारिज कर दिया है. एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ दर्ज याचिका को विचार योग्य नहीं माना है और साथ ही कहा कि ”किस कानून के आधार पर यह याचिका विचार योग्य है.”
गौरतलब है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार प्रदुषण को लेकर एक बार फिर ऑड ईवन शुरू करने जा रही है. हाल ही में वकील गौरव बंसल ने दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में याचिका दाखिल की. याचिकाकर्ता गौरव बंसल की मांग थी कि एनजीटी केजरीवाल सरकार से रिपोर्ट मांगे जिसके आधार पर ऑड ईवन लागू करने का फैसला किया गया है.
गौरव बंसल ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार और सीपीसीबी सीनियर साइंटिस्ट को लेकर एक कमिटी का गठन करें जो राज्य सरकार की ऑड ईवन को लेकर रिपोर्ट देखे. साथ ही दिल्ली सरकार एनजीटी को बताए कि उन्होंने प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए है.
अरविंद केजरीवाल के ऑड ईवन पर विपक्ष हमलावर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली सरकार के इस फैसले को लेकर कहा था कि प्रदुषण के घटते स्तर को देखते हुए अभी राजधानी में ऑड-ईवन प्रक्रिया लागू करने की जरूरत नहीं है. नितिन गडकरी ने कहा था कि केंद्र सरकार वायु प्रदुषण को लेकर बड़े कदम उठा रही है, जल्द ही दिल्ली शहर मुक्त होगा.
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