मुंबई, मुंबई में हनुमान चालीसा विवाद के बाद से माहौल काफी गर्मा गया है. इसी बीच सोमवार को निर्दलीय सांसद नवनीत राणा द्वारा दर्ज की गई याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. यह याचिका उन पर दर्ज दूसरी एफआईआर के खिलाफ दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने नवनीत राणा की याचिका को खारिज कर दिया है, साथ ही उन्हें हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है.
हनुमान चालीसा विवाद पर गिरफ्तारी के बाद नवनीत राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए उन्हें फटकार लगाई. अदालत ने यह कहते हुए नवनीत की याचिका को खारिज कर दिया कि राज्य में कानून और व्यवस्था को बिगाड़ना किसी भी सूरत से सही नहीं है. कोर्ट ने कहा कि जिनती बड़ी पावर होती है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए.
हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने खार थाने में दर्ज दूसरी एफआईआर के मामले में सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को राहत दी है, यानि अब इस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी.
बता दें कि नवनीत राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उन्होंने आईपीसी की धारा 353 के तहत दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका दायर की थी. हालांकि अब याचिका हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है. नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है.
महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच तकरार जारी है. शनिवार को अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था. इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ता भड़क गए और उन्हें नवनीत के घर के बाहर जमकर हंगामा किया और बैरिकेडिंग भी तोड़ दी. देर शाम उन्हें आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया. जब पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेता किरीट सौम्या उनसे मिलने पहुंचे तो उनकी गाड़ी का शिवसैनिकों ने घेराव किया. इस दौरान उनकी कार पर पत्थर भी फेंके गए. रविवार के दिन नवनीत राणा को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. वहीं बीजेपी नेता पर हुए हमले के बाद महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है.’
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