मुंबई। महाराष्ट्र सरकार सोमवार को अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मिली जमानत को चुनौती दे सकती है. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरत ने कहा, “मैंने नवनीत राणा और रवि राणा की कुछ क्लिप भेजी हैं. उन क्लिप को ध्यान से देखने के बाद, मैं […]
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार सोमवार को अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मिली जमानत को चुनौती दे सकती है. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरत ने कहा, “मैंने नवनीत राणा और रवि राणा की कुछ क्लिप भेजी हैं. उन क्लिप को ध्यान से देखने के बाद, मैं संतुष्ट हूं कि उनकी बातचीत उन्हें दिए गए जमानत आदेश में रखी गई शर्तों का उल्लंघन है. मैं इसे अदालत के सामने रखने के लिए बाध्य हूं. मैं सोमवार को अदालत से उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने और उन्हें हिरासत में लेने का अनुरोध करूंगा.
मुंबई की सत्र अदालत ने बुधवार को राणा दंपति को जमानत दे दी, जिन्हें बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा गया था. गुरुवार को भायखला जेल से रिहा होने के बाद नवनीत राणा को मेडिकल चेकअप के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. छाती, गर्दन और शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द के साथ स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत के बाद शनिवार को लीलावती अस्पताल में उनका एमआरआई स्कैन और पूरे शरीर की जांच हुई.
राणा दंपत्ति को 12 दिन जेल में रहने के बाद कोर्ट से जमानत मिल गई. जमानत देते समय अदालत ने कई शर्तें भी रखी थीं, जिनका उल्लंघन करते हुए जमानत रद्द की जा सकती है. ऐसी ही एक शर्त यह भी है कि नवनीत राणा और उनके पति मामले को लेकर मीडिया में कोई बयान जारी नहीं कर सकते.हालांकि नवनीत राणा ने अस्पताल से छुट्टी मिलते ही मीडिया से बात की और गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया.
बता दें कि राणा दंपत्ति को 23 अप्रैल को उनके मुंबई स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था. राणा दंपति ने घोषणा की थी कि वे बांद्रा में उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. दोनों के खिलाफ देशद्रोह, दुश्मनी को बढ़ावा देने और कर्तव्य के निर्वहन को रोकने के लिए एक लोक सेवक पर हमला करने के आरोप में दो प्राथमिकी दर्ज की गईं.
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