माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा, विधायक बेटा अब्बास और साले को भगोड़ा घोषित किया गया

लखनऊ, पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटे को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, कहा जा रहा है कि माफिया मुख्तार के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी अफशां अंसारी ही उसका आपराधिक साम्राज्य संभाल रही थी. पुलिस ने मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ विधायक अब्बास अंसारी के साथ मुख्तार […]

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माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा, विधायक बेटा अब्बास और साले को भगोड़ा घोषित किया गया

Aanchal Pandey

  • July 26, 2022 2:38 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

लखनऊ, पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटे को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, कहा जा रहा है कि माफिया मुख्तार के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी अफशां अंसारी ही उसका आपराधिक साम्राज्य संभाल रही थी. पुलिस ने मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ विधायक अब्बास अंसारी के साथ मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाते हुए दोनों को भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया है. बता दें, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में बंद है, वहीं बेटा अब्बास अंसारी और पत्नी इस समय फरार चल रहे हैं. दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग सकी. इसी को लेकर एसपी मऊ ने अब्बास अंसारी और अफशां अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया है.

अब्बास के खिलाफ दर्ज है ये केस

लखनऊ पुलिस विधायक अब्बास अंसारी की तलाश में कई जगह पर छापेमारी कर रही है, दरअसल, अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट से गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्लू) जारी है. अब्बास अंसारी पर लाइसेंस के दुरुपयोग के मामले में महानगर थाने में अक्टूबर 2019 में एफआईआर दर्ज हुई थी, और इसी केस में फिलहाल अब्बास अंसारी फरार है.

गौरतलब है, राष्ट्रपति चुनाव में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी ने वोट नहीं डाला था, क्योंकि अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट से वारंट जारी है. लखनऊ के महानगर थाने में इंस्पेक्टर एके सिंह की तरफ से 12 अक्टूबर 2019 को दर्ज करवाई गई एफआईआर में शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग का केस भी दर्ज हुआ था.

इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई की और अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. फिलहाल, अब्बास अंसारी को 27 जुलाई तक कोर्ट में पेश होने को कहा गया है. बता दें गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस को यह अधिकार मिल जाता है कि आरोपी कहीं मिले तो उसको पकड़ कर कोर्ट में पेश किया जाए.

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