Lalu yadav fodder scam: चारा घोटाला के डोरंडा केस में लालू यादव को 5 साल की सज़ा, 60 लाख जुर्माना

Lalu yadav fodder scam:  बिहार, Lalu yadav fodder scam:  लालू प्रसाद यादव (lalu prasad yadav) को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है साथ ही उनपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया […]

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Lalu yadav fodder scam: चारा घोटाला के डोरंडा केस में लालू यादव को 5 साल की सज़ा, 60 लाख जुर्माना

Aanchal Pandey

  • February 21, 2022 2:38 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

Lalu yadav fodder scam: 

बिहार, Lalu yadav fodder scam:  लालू प्रसाद यादव (lalu prasad yadav) को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है साथ ही उनपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया है. इसपर लालू के वकील ने बताया कि आगे उनके बेल के लिए भी अर्जी दी जाएगी लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा.

चारा घोटाले के मुख्य साज़िशकर्ता हैं लालू

बता दें डोरंडा कोषागार का मामला चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला था. स्कूटर पर भैंस ढोने जैसी घटना सामने आने के बाद चर्चा में आए चारा घोटाले में लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था. सीबीआई की ओर से कहा गया था कि लालू यादव जब वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री थे तो उनकी नाक के नीचे सब हुआ, यानी यह सब उनकी जानकारी में था लेकिन फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया.

गौरतलब है, इससे पहले लालू को चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है, जिनमें फिलहाल लालू बेल पर चल रहे हैं. इनमें भी उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट से उन्हें राहत नहीं दी गई थी. बाद में हाईकोर्ट में लालू के कुछ सजा काटने और स्वास्थ्य में दिक्कतों की दलील दी गई, जिसपर हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, लालू को यह राहत 42 महीने की सजा पूरी करने के बाद दी गई थी.

इन मामलों में मिल चुकी है लालू को सज़ा

इससे पहले लालू प्रसाद यादव चाईबासा ट्रेजरी से 37.7 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में भी दोषी पाए गए हैं. इस मामले में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई है, तो वहीं देवघर ट्रेजरी से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू को दोषी ठहराते हुए उन्हें साढ़े तीन साल की सज़ा सुनाई गई है. बता दें चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ रुपए अवैध निकासी मामले में उन्हें फिर से पांच साल की सजा सुनाई गई है. इस कड़ी में लालू प्रसाद को सबसे ज्यादा सजा दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में मिली है, इस मामले में उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई है. चारा घोटाला से जुड़े चारो मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है.

इन लोगों को मिली सजा

लालू यादव के अलावा डोरंडा कोषागार मामले में मो सहीद को 5 साल की सज़ा और 1.5 करोड़ का जुर्माना लगा है, महिंदर सिंह बेदी को 4 साल की सज़ा 1 करोड़ का जुर्माना, उमेश दुबे को 4 साल की सज़ा, सतेंद्र कुमार मेहरा को 4 साल की सज़ा, राजेश मेहरा को 4 साल की सज़ा, त्रिपुरारी को 4 साल की सज़ा, महेंद्र कुमार कुंदन को 4 साल की सज़ा, डॉ गौरी संकर को 4 साल की सजा, जसवंत सहाय को 3 साल की सज़ा 2 लाख का जुर्माना, रविन्द्र कुमार को 4 साल की सजा, प्रभात कुमार को 4 साल की सजा, अजित कुमार को 4 साल सजा 2 लाख का जुर्माना, बिरसा उराँव को 4 साल सजा 3 लाख का जुर्माना कर नलिनी रंजन को 3 साल की सजा सुनाई गई है.

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