रांची, आरजेडी (RJD) सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav Fodder Scam) को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार केस (Doranda Treasury Case) में भी CBI अदालत ने उन्हें मंगलवार को दोषी करार दिया है. हालांकि अभी तक लालू की सजा तय नहीं की गई है, इस मामले में लालू समेत 75 दोषियों की सजा का ऐलान 21 फरवरी को किया जाएगा. ऐसे में, अब खबर आ रही है कि लालू अदालत से जेल की जगह रिम्स अस्पताल भी जा सकते हैं.
चारा घोटाला मामले में अदालत ने लालू यादव को दोषी करार किया है, इस मामले में लालू के वकील ने अदालत में उनकी सेहत की दुहाई देते हुए एक अर्जी भी दायर की है. फिलहाल अदालत में इस अर्जी पर सुनवाई चल रही है. गौरतलब है, चारा घोटाले से जुड़े इस केस में कुल 99 लोग आरोपी थे जिनमें से लालू यादव समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है. इस मामले में रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने 36 लोगों को 3-3 साल की जेल की सजा सुनाई है. बता दें डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है, हालांकि अभी उन्हें सजा सुनाया जाना बाकी है.
डोरंडा कोषागार मामले में जिन लोगों को बरी किया गया है उनमें राजेन्द्र पांडे, साकेत, दिनांनाथ सहाय, रामसेवक साहू, अईनुल हक, सनाउल हक, मो एकराम, मो हुसैन, शैरो निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा (सप्लायर), निर्मला प्रसाद, कुमारी अनिता प्रसाद, रामावतार शर्मा, श्रीमती चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसन्त, सुलिन श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉ कामेस्वर प्रसाद शामिल हैं.
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