नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आठ किसानों की हत्या के केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। कोर्ट द्वारा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को दिल्ली में रहने की इजाजत दी गई है। बता दें कि उन्हें बीमार मां और बेटी की देखभाल के लिए ये जमानत दी गई है। बता दें कि इससे पहले जनवरी महीने में आशीष मिश्रा को आठ हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। हालांकि, आशीष को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिली थी।
अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने उन्हें केस के संबंध में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेने या मीडिया को संबोधित नहीं करने का आदेश दिया है। बता दें कि आशीष की मां नई दिल्ली के डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं, उनकी बेटी के पैर का इलाज चल रहा है।
बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। यूपी पुलिस की एफआईआर के अनुसार, चार किसानों को जिस गाड़ी से कुचला गया था, उसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना में गाड़ी चला रहे दो ड्राइवरों की भी किसानों ने हत्या कर दी थी। बता दें कि इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।
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