नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी की आबकारी नीति के खिलाफ दायर केजरीवाल (Kejriwal) की याचिका को सुनवाई करने के लिए सूचीबद्ध कर लिया है. यह याचिका केजरीवाल ने ईडी के द्वारा अपने खिलाफ जारी समन को गलत बताते हुए दायर की थी. अब इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के लिए 15 तक के लिए सूची बद्ध कर लिया है. इस याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने एजेंसी की ओर से सौंपे गए जवाब पर आम आदमी पार्टी के नेता को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से बचाने के लिए दायर की गयी याचिका को खारिज कर दिया था. 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था.
“ईडी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि अब इस याचिका का कोई महत्व नहीं रह गया है क्योंकि केजरीवाल को मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है. उन्होंने कहा, ‘‘हलफनामा इन प्राथमिक मुद्दों पर है कि कैसे यह विषय (अब) महत्वहीन हो गया है.” एजेंसी के वकील ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी को एक अलग याचिका में केजरीवाल (Kejriwal) ने चुनौती दी है और अपील अभी उच्चतम न्यायालय में लंबित है. इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.
केजरीवाल (Kejriwal) की इस याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ में न्यायमूर्ति मनोज जैन भी शामिल रहे. केजरीवाल की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट ने कहा कि वह ईडी के कोर्ट में दाखिल किये गये इस जवाब पर अपना जवाब दाखिल करेंगे. केजरीवाल के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि मनी लांड्रिंग रोधी एजेंसी द्वारा की गई ‘‘शुरूआती कार्रवाई” कानून धन शोधन निवारण अधिनियम के मुताबिक नहीं थी.
ईडी ने जब केजरीवाल (Kejriwal) को 9वां समन जारी किया था तब उन्होंने इसको लेकर कोर्ट का रुख किया था. ईडी ने इस समन में केजरीवाल को 21 तक उनके सामने पेश होने के लिए कहा था. 21 मार्च को ही ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था जो अब उनकी न्यायिक हिरासत में हैं.
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