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कांग्रेस की महिला विधायक को हिंसा मामले में 5 साल की सजा, गई विधानसभा सदस्यता

रामगढ़. झारखंड में कांग्रेस की रामगढ़ से विधायक ममता देवी को जोर का झटका लगा है. दरअसल, ममता देवी की विधानसभा सदस्यता का जाना लगभग तय हो गया है, हजारीबाग कोर्ट ने विधायक ममता देवी को 5 साल की सज़ा सुनाई है, रामगढ़ के गोला में प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने के मामले में कोर्ट […]

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कांग्रेस की महिला विधायक को हिंसा मामले में 5 साल की सजा, गई विधानसभा सदस्यता
  • December 13, 2022 4:54 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

रामगढ़. झारखंड में कांग्रेस की रामगढ़ से विधायक ममता देवी को जोर का झटका लगा है. दरअसल, ममता देवी की विधानसभा सदस्यता का जाना लगभग तय हो गया है, हजारीबाग कोर्ट ने विधायक ममता देवी को 5 साल की सज़ा सुनाई है, रामगढ़ के गोला में प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने के मामले में कोर्ट ने ममता देवी को ये सजा सुनाई है. बता दें क‍ि गोला गोलीकांड के एक मामले में बीते 30 अगस्‍त को ममता देवी समेत 8 लोगों को 3-3 महीने की सज़ा सुनाई गई थी.

हजारीबाग में विशेष MP-MLA कोर्ट ने कांग्रेस विधायक ममता देवी और 12 अन्य दोषियों को सजा सुनाई है, जिसके बाद अब ममता देवी की विधानसभा सदस्यता जाना तो तय है बता दें कोर्ट ने 8 दिसंबर को ममता देवी को इस केस में दोषी पाया था. ऐसे में, उन्हें और अन्य को आईपीसी की धारा 147,148,149,341, 307 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी पाया गया था, दरअसल, ममता देवी आईपीएल कंपनी के बाहर एक आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी जिसमें गोलीबारी भी हुई थी और इस गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई थी.

गोड्डा में कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने बताया कि पार्टी निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली है, इसके साथ ही विधायक को गोला में एक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए दोषी ठहराया गया है. उस समय पुलिस ने फायरिंग की थी और फायरिंग में दो की मौत हो गई थी. ये केस अगस्त 2016 का है और इसमें अब सज़ा हुई है.

ये है मामला

20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में स्‍थ‍ित आईपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर ममता देवी के नेतृत्‍व में ग्रामीण धरने पर बैठे थे. धरना के दौरान अचानक ग्रामीण गुस्से में आ गए, एअसे में, आत्‍मरक्षा और बचाव में पुलिस को फायर‍िंग करनी पड़ी थी. इस घटना में कुछ लोगों की मौत हो गई थी जबकि 20 से 30 लोग घायल हो गए थे.

 

 

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