CBI का आरोप- जांच में सहयोग नहीं कर रहे कार्ति चिदंबरम, पासवर्ड मांगने पर कहा- भाड़ में जाओ

INX मीडिया मामले में घूस लेने के आरोपी कार्ति चिदंबरम की सीबीआई रिमांड बढ़ाए जाने पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई चल रही है. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि कार्ति जांच में जरा भी सहयोग नहीं कर रहे हैं. गिरफ्तारी के दौरान उनका मोबाइल सीज किया गया. जब उनसे फोन का पासवर्ड मांगा गया तो उन्होंने जांच टीम से कहा, 'भाड़ में जाओ.' सुनवाई के दौरान कार्ति के पिता और वित्त मंत्री पी. चिदंबरम भी मौजूद हैं.

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CBI का आरोप- जांच में सहयोग नहीं कर रहे कार्ति चिदंबरम, पासवर्ड मांगने पर कहा- भाड़ में जाओ

Aanchal Pandey

  • March 6, 2018 4:13 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्लीः आईएनएक्स (INX) मीडिया और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम की सीबीआई रिमांड बढ़ाने के मामले पर सुनवाई जारी है. पटियाला हाउस कोर्ट में कार्ति के मामले की सुनवाई के दौरान उनके पिता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम भी मौजूद हैं. कांग्रेसी नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी कार्ति की पैरवी कर रहे हैं. साढ़े 4 बजे कार्ति को रिहा करने या फिर उनकी रिमांड बढ़ाए जाने पर फैसला किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीबीआई की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि कार्ति जांच में जरा भी सहयोग नहीं कर रहे हैं. तुषार मेहता ने कहा, ‘आरोपी का मोबाइल सीज किया गया. पासवर्ड मांगने पर कार्ति ने कहा कि मैं अपना पासवर्ड नहीं दूंगा, गो टू हेल (भाड़ में जाओ). इसे सहयोग न करना ही कहा जाएगा.’

सीबीआई ने कार्ति से पूछताछ करने के लिए कोर्ट से 14 दिनों की रिमांड मांगी है. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि अभी केस की छानबीन चल रही है और इस मामले में जांच से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य और सबूत जुटाने के लिए कार्ति से पूछताछ की जरूरत है. सीबीआई ने कोर्ट को अपराध की गंभीरता को देखते हुए भी आरोपी की रिमांड की मांग की है. कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की दलीलों पर जवाब देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि वह दोषी हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

गौरतलब है कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कार्ति की ओर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी लेकिन कार्ति को राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी और सीबीआई द्वारा इस मामले में जांच जारी रह सकती है. 9 मार्च को अगली सुनवाई होगी. बताते चलें कि आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश को मंजूरी देने के मामले में कार्ति चिदंबरम से मिलीभगत के आरोप पर प्रवर्तन निदेशालय अब जल्द फॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) के पूर्व सदस्यों से भी पूछताछ करेगा. एफआईपीबी को कथित तौर पर प्रभावित करने के आरोप में कार्ति से अभी सीबीआई पूछताछ कर रही है. सीबीआई ने हाल में कार्ति को लंदन से लौटते वक्त चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था.

INX मीडिया केस: सीबीआई कोर्ट में पेश हुए कार्ति तो पिता पी.चिदंबरम बोले-चिंता मत करो, मैं हूं ना

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