नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर हुई मारपीट के मामले में केजरीवाल सरकार के करीबी बिभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इस फैसले से बिभव कुमार के लिए नई मुश्किलें उत्पन्न हो गई हैं. Delhi High Court dismisses the bail plea of Bibhav […]
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर हुई मारपीट के मामले में केजरीवाल सरकार के करीबी बिभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इस फैसले से बिभव कुमार के लिए नई मुश्किलें उत्पन्न हो गई हैं.
Delhi High Court dismisses the bail plea of Bibhav Kumar, close aide to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, in Swati Maliwal alleged assault case
— ANI (@ANI) July 12, 2024
दिल्ली हाई कोर्ट की एक विशेष बेंच ने बुधवार को बिभव कुमार की जमानत की अपील को सुना और फिर इसे इनकार कर दिया। बिभव कुमार के वकीलों ने जमानत के लिए कई विशेष आरोप लगाए थे, लेकिन अदालत ने उन्हें यकीनी सबूतों के अभाव में इनकार कर दिया.
बताया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल पर हुई मारपीट का मामला स्थानीय थाने में दर्ज हुआ था। इसके बाद बिभव कुमार को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वे बाद में जमानत पर रिहा हो गए थे. केजरीवाल सरकार और बिभव कुमार के प्रतिनिधियों ने इस फैसले के खिलाफ विरोध जताया है. उनका कहना है कि इस तरह के फैसले न्याय व्यवस्था के प्रति भरोसा कम करते हैं। वे इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और अदालत के फैसले को चुनौती देते हैं.
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