कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई, सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा जमीन खरीद मामले में फंस गए हैं. गुरुग्राम के खेड़की दौला में जमीन खरीद मामले में रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. इस एफआईआर के बाद भूपिंदर सिंह हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है.
नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई, सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील मामले में फंस गए हैं. रॉबर्ड वाड्रा और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ गुरुग्राम के खेड़की दौला में जमीन खरीद मामले में FIR दर्ज की गई है. वाड्रा और हुड्डा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 420, 120B, 467, 468 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपने राजनीतिक रसूख का फायदा उठा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलीभगत कर धोखाधड़ी से जमीन खरीदी. इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी डीएलएफ और ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है. एफआईआर में आरोप है कि 58 करोड़ रुपये में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी डीएलएफ और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को 350 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी. इस जमीन का आवंटन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए किया गया था.
एफआईआर के मुताबिक, इस जमीन सौदे में डीएलएफ और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को करीब पांच हजार करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया गया. इसके अलावा ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज भी इस मामले में शामिल रही. वाड्रा की दोनों कंपनियों के जो लाइसेंस दिखाए गए थे उनमें भी अनियमितता पाए जाने का आरोप है. इनकम टैक्स विभाग ने इससे पहले 42 करोड़ रुपये की अज्ञात आय के मामले में रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस दिया था. यह मामला वाड्रा के 99 फीसदी का मालिकाना हक वाली स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ था. वाड्रा ने इस मामले को पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, दोनों ही जगह उनकी मांग खारिज कर दी गई थी.
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