GST Council Meeting Highlights: जीएसटी कांउसिल की 31वीं बैठक में बाइक, टीवी, कंप्यूटर समेत 33 वस्तुओं के टैक्स में कटौती

GST Council Meeting Highlights: जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 33 वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी को कम कर दिया है. 32 इंच तक के टीवी पर दरें 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी गईं है. जीएसटी के सर्वोच्च 28 फीसदी के कर दर में अब सिर्फ 34 वस्तुएं बची हैं.

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GST Council Meeting Highlights: जीएसटी कांउसिल की 31वीं बैठक में बाइक, टीवी, कंप्यूटर समेत 33 वस्तुओं के टैक्स में कटौती

Aanchal Pandey

  • December 22, 2018 4:32 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. साल 2019 की शुरुआत से पहले ही मोदी सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की 31वीं बैठक कई वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स को कम किया जाने का फैसला लिया गया. इस फैसले का सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा. बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि टैक्स कटौती की ब्योरेवार जानकारी दी. जेटली ने बताया कि जीएसटी के तहत कम किए कर से देश पर 5500 करोड़ के राजस्व का प्रभाव पड़ेगा.

जीएसटी की बैठक में 28 फीसदी की ऊंची स्लैब में अब केवल 34 वस्तुएं शेष रह गई है. इस टैक्स स्लैब में शामिल 33 में से 7 उत्पादों को 18 फीसदी स्लैब में लाने का फैसला लिया गया है. इस फैसले से अब मोटर व्हीकल पार्ट्स, टीवी, कंप्यूटर और टायर समेत कई चीजें सस्ती हो जाएगी. जबकि 28 फीसदी स्लैब में अब सिन गुड्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स को ही रखा जाएगा.

जीएसटी कांउसिल में फैसला लिया गया कि दिव्यांगों के उपयोग वाले साम्रगियों को पांच प्रतिशत के टैक्स स्लैब में रखा जाएगा. सिगरेट, तंबाकु उत्पाद पर लगने वाले टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है. इसके अलावा सीमेंट को अब भी 28 फीसदी टैक्स स्लैब में ही रखा गया है.

जेटली के बयान से पहले पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने बताया कि कुल 33 सामानों को 18 प्रतिशत के टैक्स स्लैब से निकाल कर 12 अथवा 5 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में लाए जाने का फैसला लिया गया है. गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले जीएसटी टैक्स स्लैब पर बयान देते हुए कहा था कि 99 फीसदी वस्तुओं को 18 फीसदी या इससे कम वाले टैक्स स्लैब में रखा जाएगा.

बता दें कि एक देश-एक कर के उद्देश्य के साथ जीएसटी को लागू किया गया था. इस टैक्स के तहत पूरे देश में एक कर वसुलने की व्यवस्था बनाई गई. जीएसटी के तहत पांच टैक्स स्लैब बनाए गए. जिसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं को वर्गीकृत किया गया है. जीएसटी के पांच टैक्स स्लैब में 0, 8, 12, 18 और 28 फीसदी है. बुनियादी जरूरत वाले सामानों को कम टैक्स स्लैब में रखा गया है. जबकि विलासिता वाले प्रोटक्ट पर ज्यादा कर रखा गया था.

 

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